Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़हल्द्वानीNainital High Court Allows Haldwani Student Leader Manoj Bisht to Contest Elections

छात्रनेता के नामांकन मामले में कुविवि से जवाब मांगा

हाईकोर्ट नैनीताल। हाईकोर्ट ने हल्द्वानी के छात्र नेता मनोज बिष्ट को छात्रसंघ चुनाव में

Newswrap हिन्दुस्तान, हल्द्वानीWed, 23 Oct 2024 05:30 AM
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हाईकोर्ट नैनीताल। हाईकोर्ट ने हल्द्वानी के छात्र नेता मनोज बिष्ट को छात्रसंघ चुनाव में नामांकन की अनुमति देते हुए कुमाऊं विश्वविद्यालय से छह सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है। मंगलवार को न्यायाधीश न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकलपीठ में मनोज की याचिका पर सुनवाई हुई। कुमाऊं विवि की ओर से छात्रसंघ चुनाव में लिंगदोह कमेटी की सिफारिशों के आधार पर एक सर्कुलर जारी किया गया था। सर्कुलर में कहा था कि संकाय बदलने वाले एवं बैक पेपर देने वाले विद्यार्थी को छात्रसंघ चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं होगी। याचिकाकर्ता मनोज के अनुसार, उसने 2023 में बीकॉम में अनुत्तीर्ण होने के बाद संकाय बदलते हुए बीए में एडमिशन लिया था।

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