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'खतौनी में छेड़छाड़ कर फर्जी दस्तावेज से कराई जमीन की रजिस्ट्री'

जन सुनवाई: - कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने यूएस नगर के डीएम को दिए जांच

Newswrap हिन्दुस्तान, हल्द्वानीSat, 22 Feb 2025 08:07 PM
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'खतौनी में छेड़छाड़ कर फर्जी दस्तावेज से कराई जमीन की रजिस्ट्री'

हल्द्वानी, मुख्य संवाददाता। कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने शनिवार को हल्द्वानी कैंप कार्यालय में जन सुनवाई की। इस दौरान काशीपुर के रजिस्ट्री दफ्तर में खतौनी में छेड़छाड़ कर फर्जी दस्तावेज से रजिस्ट्री कराने का मामला सामने आया। मामले को गंभीरता से लेते हुए आयुक्त ने ऊधमसिंह नगर के जिलाधिकारी को प्रकरण की जांच कराने के आदेश दिए। कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत जनसुनवाई के दौरान खतौनी में कंप्यूटर से संपादित कर फर्जी ढंग से जमीन की रजिस्ट्री कराने का मामला सामने आया। बताया गया कि उपनिबंधक कार्यालय, काशीपुर से हाल ही में खतौनी में एडिटिंग कर फर्जी दस्तावेज तैयार किए गए और जमीन की रजिस्ट्री कराई गई है। मामले में आयुक्त ने सहायक महानिरीक्षक निबंधक, रुद्रपुर को निर्देशित किया कि प्रत्येक निबंधन कार्यालय का रोस्टरवार निरीक्षण करना सुनिश्चित करें। आयुक्त ने जिलाधिकारी ऊधम सिंह नगर से फोन पर वार्ता कर प्रकरण की जांच कराने के आदेश दिए। उन्होंने कहा कि जांच में दोषी पाए जाने पर जिम्मेदार व्यक्ति के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए।

बागेश्वर स्थित ग्रामसभा जाठा के स्थानीय निवासियों ने आयुक्त से गांव में रोड बनाने की मांग की। इसपर आयुक्त ने उन्हें आश्वासन दिया कि आगामी जिला योजना में प्रस्ताव रखकर गांव में सड़क का निर्माण कार्य कराया जाएगा। जन सुनवाई के दौरान आयुक्त ने 16 समस्याओं को सुना। इनमें से अधिकांश का मौके पर की समाधान किया गया। शेष के समाधान के लिए अधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी किए गए। आयुक्त ने स्वयं कार्यालय से बाहर जाकर फरियादियों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया।

एक सप्ताह में 12.50 लाख के भुगतान के आदेश

जन सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता अमित कुमार ने आयुक्त को अवगत कराया कि उन्होंने राजीव कुमार व धर्मेंद्र कुमार से प्लॉट खरीदा था। वह अब तक जमीन के दोनों मालिकों को दो किश्तों में 12.50 लाख रुपये का भुगतान कर चुके हैं। बावजूद इसके अबतक जमीन की रजिस्ट्री उनके नाम नहीं कराई गई। इसके बजाए प्लाट मालिकों ने इस प्लाट को किसी अन्य को बेच दिया। कुमाऊं आयुक्त ने राजीव कुमार व धर्मेन्द्र कुमार को निर्देश दिए कि वह एक सप्ताह के भीतर अमित कुमार को 12.50 लाख का भुगतान कर दें। भुगतान नहीं करने पर उनके खिलाफ लैंडफ्राड एक्ट के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी।

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