सड़क चौड़ीकरण के मानक का पालन हुआ या नहीं : हाईकोर्ट
हाईकोर्ट :: - हल्द्वानी रोडवेज बस अड्डे से मंगलपड़ाव तक सड़क चौड़ीकरण का मामला - कोर्ट ने अतिक्रमण हटाने के आदेश को बरकरार रखा - 17 लोगों की तरफ से ह
नैनीताल, संवाददाता। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और हल्द्वानी नगर निगम से पूछा है कि सड़क चौड़ीकरण के क्या मानक थे और उनका पालन हुआ या नहीं? कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की खंडपीठ ने गुरुवार को मंगलपड़ाव से रोडवेज बस स्टेशन तक सड़क चौड़ीकरण की जद में आ रहे व्यापारियों की याचिकाओं पर सुनवाई की। खंडपीठ ने पूर्व में दिए गए अतिक्रमण हटाने के आदेश को भी बरकरार रखा है। मामले की सुनवाई अब दो दिसंबर को होगी। हल्द्वानी में मंगलपड़ाव से लेकर रोडवेज स्टेशन तक सड़क चौड़ीकरण की जद में आ रहे 17 भवन स्वामियों और व्यवसायियों ने हाईकोर्ट में अलग-अलग याचिका दायर कर कहा है कि नगर निगम और लोनिवि ने उन्हें नोटिस जारी कर चार अगस्त तक चिह्नित अतिक्रमण स्वयं हटाने को कहा था। 20 अगस्त को हाईकोर्ट ने जनहित याचिका को निस्तारित करते हुए कहा था कि यदि किसी अतिक्रमणकारी का हित प्रभावित होता है तो वे उचित फोरम में अपनी शिकायत दर्ज करें, लेकिन शिकायत करने पर उनका पक्ष सही तरीके से सुना नहीं गया। जबकि वे नगर निगम को 40-50 साल से किराया देते आए हैं। ये दुकानें नगर निगम ने स्वयं व्यवसाय करने के लिए उन्हें आवंटित की थीं। पूर्व में हल्द्वानी की नया सवेरा सोसाइटी ने इस मामले में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि सड़क चौड़ीकरण की जद में आ रहे सभी अतिक्रमणकारियों को हटाया जाय। अतिक्रमण के कारण आए दिन जाम लगा रहता है।
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