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Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़हल्द्वानीHigh Court Provides Relief to Nainital Hotel Owners Amid NGT Penalties

नैनीताल के होटल स्वामियों को हाईकोर्ट से राहत

- सीवर का पानी नाले में डालने पर एनजीटी ने लगाया है जुर्माना

Newswrap हिन्दुस्तान, हल्द्वानीThu, 19 Sep 2024 02:04 PM
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नैनीताल, संवाददाता। हाईकोर्ट ने नैनीताल होटल स्वामियों को राहत देते हुए जुर्माने की 10 प्रतिशत राशि जमा करने को कहा है। एनजीटी ने सीवर के पानी को नालों में डाले जाने पर होटलों को नोटिस देकर जुर्माना लगाया था। इसके बाद मामले में हाईकोर्ट में स्पेशल अपील दायर की गई थी। मामले की सुनवाई गुरुवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रितु बाहरी और न्यायाधीश न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में हुई। कोर्ट ने अधिवक्ता प्रदीप लोहनी को न्याय मित्र नियुक्त कर नैनीझील के पानी की गुणवत्ता की जांच करने के साथ ही झील के सरंक्षण के लिए उठाए जाने वाले आवश्यक उपायों से कोर्ट को अवगत कराने के निर्देश दिए हैं।

मामले के अनुसार नैनीताल स्थित कोहिनूर होटल और अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि एनजीटी द्वारा कुछ होटल स्वामियों पर सीवर का पानी नाले में डाले जाने को लेकर भारी भरकम जुर्माना लगाया गया है। जबकि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अपनी जांच रिपोर्ट में माना है उनके सीवर के कनेक्शन सीवर लाइन से जुड़े हुए हैं। याचिकाकर्ता का कहना है कि उन्हें सीवर कनेक्शन लेने के लिए सिर्फ 3 दिन का ही समय दिया गया। इसके बाद उनके द्वारा सीवर कनेक्शन के लिए आवेदन कर दिया गया। याचिका में कहा गया है कि आवेदन को स्वीकार करते हुए उन्हें राहत दी जानी चाहिए।

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