‘प्रेमी युगल को दस सप्ताह तक सुरक्षा मुहैया कराएं
नैनीताल हाईकोर्ट ने ऊधमसिंह नगर के थानाध्यक्ष केलाखेड़ा को अंतर सामुदायिक प्रेमी युगल को 10 सप्ताह तक सुरक्षा प्रदान करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने पाया कि दोनों कानूनी रूप से बालिग हैं और युवती ने...
हाईकोर्ट -अंतर सामुदायिक प्रेमी युगल के मामले की याचिका पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट के निर्देश
-यूएसनगर जिले के थानाध्यक्ष केलाखेड़ा को खंडपीठ का निर्देश सुनिश्चित करने को कहा
नैनीताल, संवाददाता। हाईकोर्ट ने ऊधमसिंह नगर जिले के थानाध्यक्ष केलाखेड़ा को अंतर सामुदायिक प्रेमी युगल को 10 सप्ताह तक सुरक्षा मुहैया कराने के आदेश दिए हैं। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी एवं न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की खंडपीठ में मामले की सुनवाई हुई।
जिला ऊधमसिंह नगर निवासी एक युवक की याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पाया कि यह युगल कानूनी रूप से बालिग है। खंडपीठ में सुनवाई के दौरान दूसरे समुदाय की युवती ने कोर्ट को बताया कि वह दोनों स्कूल में पढ़ने के दिनों से एक-दूसरे को जानते थे। साथ ही छह माह से लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। युवती की ओर से कोर्ट को बताया गया कि उसके माता-पिता ने उसकी इच्छा के विरुद्ध उसे अवैध रूप से हिरासत में रखा हुआ है। युवक की ओर से भी कोर्ट को बताया गया कि वह इस युवती के साथ एक ही स्कूल में पढ़ता था। युवती ने कहा कि उसके पिता और मामा ने उसकी इच्छा के विरुद्ध उसे अपने कब्जे में ले लिया है। वह दूसरे समुदाय के इस युवक से प्यार करती है और अपनी मर्जी से उसके साथ रहना चाहती है। इस मामले में स्कूल के प्रधानाचार्य की ओर से जारी प्रमाण पत्र में युवती की जन्मतिथि 28 दिसंबर 2001 है। कोर्ट ने बालिग होने के आधार पर इस युगल को सुरक्षा मुहैया करवाने के आदेश थाना केलाखेड़ा के एसओ को दिए हैं। मामले की सुनवाई दीपावली के अवकाश से पूर्व खंडपीठ के सम्मुख हुई थी।
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