Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़हल्द्वानीHigh Court Hears Public Interest Petition Against Uttarakhand Government for Delay in Local Body Elections

निकाय चुनाव को लेकर हाईकोर्ट में 13 को होगी सुनवाई

नैनीताल, संवाददाता। हाईकोर्ट ने उत्तराखंड में समय पर निकाय चुनाव न कराए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर बुधवार को सुनवाई की। जिसके बाद मुख्य न्य

Newswrap हिन्दुस्तान, हल्द्वानीWed, 7 Aug 2024 08:24 PM
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-बुधवार को राज्य सरकार की ओर से कोर्ट में नहीं रखा जा सका पक्ष -जसपुर निवासी व्यक्ति ने दायर की है चुनाव मामले में जनहित याचिका

नैनीताल, संवाददाता। हाईकोर्ट ने उत्तराखंड में समय पर निकाय चुनाव न कराने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर बुधवार को सुनवाई की। कोर्ट में राज्य सरकार की तरफ से पक्ष नहीं रखा जा सका। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रितु बाहरी एवं न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने अगली सुनवाई के लिए 13 अगस्त की तिथि नियत की है।

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने कहा कि इस वर्ष ही जनवरी में एक अन्य जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान सचिव शहरी विकास ने कोर्ट में पेश होकर कहा था कि छह माह के भीतर राज्य में नगर निकायों के चुनाव करा लिए जाएंगे। इसके बाद अप्रैल में भी सरकार की ओर से कहा गया था कि निकाय चुनाव छह माह के भीतर करा लिए जाएंगे। याचिका में सुनवाई के बाद कोर्ट ने सचिव शहरी विकास के बयान न्यायालय की कार्यवाही में लेते हुए छह माह के भीतर चुनाव कराने के लिए सरकार को निर्देशित किया था, लेकिन अभी तक सरकार ने चुनाव नहीं कराए और प्रशासकों का कार्यकाल और बढ़ा दिया।

मामले के अनुसार, जसपुर निवासी मोहम्मद अनवर ने दायर याचिका में कहा है कि उत्तराखंड में नगर पंचायतों, पालिकाओं एवं नगर निकायों का कार्यकाल दिसंबर में खत्म हो गया है। इसे आठ माह बीतने के बावजूद सरकार ने चुनाव कराने का कार्यक्रम तक घोषित नहीं किया है। इसके उलट निकायों में प्रशासकों का कार्यकाल और बढ़ा दिया। याचिकाकर्ता ने कहा कि प्रशासक नियुक्त होने से आमजन को निकाय संबंधी कार्यों में तमाम दिक्कतें हो रही हैं। याचिका में दलील दी गई है कि प्रशासक तभी नियुक्त किया जाता है, जब कोई निकाय भंग किया जाता है। उस स्थिति में भी सरकार को छह माह के भीतर चुनाव कराना जरूरी होता है। लेकिन प्रदेश में इसके विपरीत हो रहा है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि सरकार ने कोर्ट के पूर्व के आदेश का पालन भी नहीं किया। ऐसे में सरकार को फिर से निर्देश दिए जाएं कि निकायों के चुनाव जल्द कराए। इधर, बुधवार को राज्य सरकार की तरफ से पक्ष नहीं रखा जा सका। अब इस मामले में सरकार को 13 अगस्त को अपना पक्ष रखना होगा।

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