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विशेष अवसर पर कुलपति दे सकेंगे पांच दिन का अवकाश

उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की कार्य परिषद की बैठक में कुलपति को विशेष अवसरों पर 5 दिन का अवकाश घोषित करने की संस्तुति प्रदान की गई। तय किया गया कि विश्वविद्यालय में यूजीसी रेगुलेशन 2018 की...

Newswrap हिन्दुस्तान, हल्द्वानीWed, 12 Feb 2020 06:38 PM
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विशेष अवसर पर कुलपति दे सकेंगे पांच दिन का अवकाश

उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की कार्य परिषद की बैठक में कुलपति को विशेष अवसरों पर 5 दिन का अवकाश घोषित करने की संस्तुति प्रदान की गई। तय किया गया कि विश्वविद्यालय में यूजीसी रेगुलेशन 2018 की संस्तुतियों को प्रभावी ढंग से लागू किया जाएगा।

बुधवार को यूओयू सभागार में आयोजित कार्य परिषद की 27वीं बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। इस दौरान कई मामलों पर कार्य परिषद के सदस्यों ने संस्तुति प्रदान की। सबसे पहले कार्य परिषद की 25 व 26वीं बैठकों में लिए गए निर्णयों पर हुई कार्यवाही पर चर्चा की गई। कहा गया कि विश्वविद्यालय यूजीसी रेगुलेशन 2018 की संस्तुतियों को प्रभावी ढंग से लागू करेगा। बैठक में सहायक प्राध्यापक समाज सास्त्र डॉ. दीपक पालीवाल को एक वर्ष का असाधारण अवैतनिक अवकाश प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान की गई। इस दौरान सहायक प्राध्यापक डॉ. शशांक शुक्ल का अन्यत्र चयन होने पर उन्हें देय असाधारण अवकाश की सूचना परिषद को दी गई। विश्वविद्यालय में कार्यरत अकादमिक परामर्शदाता, तकनीकी व प्रशानिक परामर्शदाताओं के सेवा विस्तार व नवीन नियोजन पर चर्चा की गई। साथ ही शासन की ओर से स्वीकृत पदों को भरे जाने के लिए लगाए गए रोस्टर की सूचना कार्य परिषद को दी गई। कुलपति प्रो. ओपीएस नेगी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में उच्च शिक्षा निदेशक प्रो. एनपी माहेश्वरी, सदस्य प्रो. बीएस पठानिया, प्रो. सत्यकाम, प्रो. आरसी मिश्र, प्रो. गिरिजा पांडे, प्रो. पीडी पन्त, कुलसचिव भरत सिंह, डॉ. सूर्यभान सिंह, वित्त नियंत्रक आभा गर्खाल, उप कुलसचिव विमल मिश्र आदि मौजूद रहे।

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