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पेयजल कर्मियों को मिले 1996 से नियमित सेवा का लाभ

उत्तराखंड जल संस्थान कर्मचारी संघ ने हाईकोर्ट के 1996 के आदेश को लागू करने की मांग की है, जिसमें नियमित सेवा के लाभ देने की बात कही गई थी। संघ ने कहा कि आदेश न लागू होने से कर्मचारियों और पेंशनर्स को...

Newswrap हिन्दुस्तान, देहरादूनMon, 13 Jan 2025 05:44 PM
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उत्तराखंड जल संस्थान कर्मचारी संघ के कर्मचारियों ने बनाया दबाव नियमित सेवा का लाभ देने को हाईकोर्ट का आदेश लागू करने की मांग

देहरादून, मुख्य संवाददाता।

उत्तराखंड जल संस्थान कर्मचारी संघ हाईकोर्ट के 1996 से सेवा लाभ दिए जाने के आदेश को तत्काल लागू करने की मांग की। कहा कि नियमित सेवा का पेंशन में लाभ सुनिश्चित किया जाए।

संघ के संरक्षक गजेंद्र कपिल ने सीजीएम जल संस्थान नीलिमा गर्ग को तत्काल आदेश लागू करने को पत्र लिखा। पत्र में कहा कि मैनेजमेंट को हाईकोर्ट डबल बेंच के 1996 से कर्मचारियों को सेवा लाभ दिए जाने का आदेश भी लागू करना है। जो अभी तक नहीं किया गया है। इससे कर्मचारियों, पेंशनर्स को वित्तीय नुकसान हो रहा है। हाईकोर्ट का आदेश लागू न करने पर कर्मचारियों ने अवमानना याचिका दायर की थी। इस पर भी फैसला कर्मचारियों के पक्ष में आया। इसके खिलाफ जल संस्थान ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की। वहां भी विभाग की एसएलपी खारिज कर दी गई। इसके बाद भी तत्काल आदेश को लागू नहीं किया जा रहा है। जबकि सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी खारिज होने से अवमानना बनी हुई है।

प्रदेश अध्यक्ष गिरीश चंद्र जोशी ने कहा कि आदेश लागू न होने से कर्मचारियों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। इससे पहले कर्मचारी आंदोलन शुरू करें, तत्काल लाभ सुनिश्चित कराया जाए। इसके साथ ही विभागीय ढांचा भी संशोधित किया जाए। ढांचा संशोधित कर कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने पर दबाव बनाया। कहा कि राशिकरण की सुविधा पर भी जल्द फैसला लिया जाए।

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