पंचायतों में एससी, एसटी और ओबीसी को मिलेगा 50 प्रतिशत आरक्षण
फोटो - शेष 50 प्रतिशत पद अनारक्षित रहेंगे, आपत्ति होने पर आयोग में दे
फोटो - शेष 50 प्रतिशत पद अनारक्षित रहेंगे, आपत्ति होने पर आयोग में दे सकते हैं प्रत्यावेदन
चकराता ब्लाक में आयोजित की गई जन सुनवाई, एकल आयोग के अध्यक्ष रहे मौजूद
देहरादून, मुख्य संवाददाता।
पंचायतों में एससी, एसटी और अन्य पिछडा वर्ग के आरक्षण की अधिकतम सीमा 50 प्रतिशत रहेगी। शेष 50 प्रतिशत पद अनारक्षित रहेंगे। इस संबंध में एकल सदस्यीय समर्पित आयोग की ओर से पंचायत वोटर लिस्ट के आधार पर सर्वेक्षण कराया गया है। यदि किसी हितबद्ध व्यक्ति को एतराज हो तो वह आयोग को अपना प्रत्यावेदन या आपत्ति उपलब्ध करा सकता है।
त्रिस्तरीय पंचायतों में अन्य पिछडा वर्ग के लिए आरक्षण निर्धारित किए जाने के लिए एकल सदस्यीय समर्पित आयोग के अध्यक्ष पूर्व न्यायाधीश बीएस वर्मा की अध्यक्षता में क्षेत्र पंचायत सभागार चकराता में बुधवार को जनसुनवाई की गई। आयोग के अध्यक्ष वर्मा ने निर्देश दिए कि सर्वेक्षण रिपोर्ट को ग्राम पंचायत एवं विकासखंड स्तर पर जन सामान्य के अवलोकनार्थ चस्पा कराया जाए। वर्मा ने कहा कि ओबीसी वर्ग में किमीलेयर वाला व्यक्ति भी चुनाव लड़ सकता है।
आयोग के प्रभारी सचिव एवं उप निदेशक पंचायतीराज मनोज कुमार तिवारी ने बताया कि राजनीतिक पिछडेपन के अध्ययन के लिए निर्धारित प्रारूपों पर रिपोर्ट भी ग्राम पंचायतवार प्राप्त की गई है। क्षेत्र पंचायत चकराता में पंचायतों में अन्य पिछडा वर्ग का प्रतिशत 5.65 है। यदि इस संबंध में किसी को आपत्ति है तो वह अपना प्रत्यावेदन आयोग को दे सकता है।
जन सुनवाई में क्षेत्र पंचायत प्रमुख निधि राणा, ज्येष्ठ प्रमुख विजयपाल सिंह, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, जिला पंचायतराज अधिकारी देहरादून के प्रतिनिधि कलम सिंह राणा, राकेश बिष्ट आदि उपस्थित रहे।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।