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अगर इंटर में साइंस नहीं है तो सरकारी नौकरी के लिए नर्सिंग डिप्लोमा बेकार

हाईकोर्ट ने एएनएम पद के लिए इंटर विज्ञान वर्ग के नर्सिंग डिप्लोमा को ही मान्य किया है। डिप्लोमा राज्य सरकार के अधीन प्रशिक्षण केंद्र से हासिल होना चाहिए।  एकल पीठ के इस आशय के आदेश के खिलाफ...

विधि संवाददाता  नैनीतालSat, 8 July 2017 01:16 PM
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हाईकोर्ट ने एएनएम पद के लिए इंटर विज्ञान वर्ग के नर्सिंग डिप्लोमा को ही मान्य किया है। डिप्लोमा राज्य सरकार के अधीन प्रशिक्षण केंद्र से हासिल होना चाहिए। 

एकल पीठ के इस आशय के आदेश के खिलाफ दायर स्पेशल अपील को खारिज करते हुए मुख्य न्यायाधीश केएम जोसफ व न्यायमूर्ति आलोक सिंह की संयुक्त खंडपीठ ने यह निर्देश दिए हैं। हरिद्वार निवासी संतोष चंद्र ने इस मामले में विशेष अपील दायर की थी। इसमें एकल पीठ के 11 अप्रैल 2017 के आदेश को चुनौती दी गई थी। एकल पीठ ने एएनएम सेवा नियमावली 1997 को आधार बनाते हुए आदेश दिए थे। इसमें साइंस से इंटर करने के बाद एएनएम के डिप्लोमा को ही इस पद पर नियुक्ति के लिए सही बताया गया था। 

स्पेशल अपील में कहा गया कि याचीगणों का एएनएम डिप्लोमा भारतीय नर्सिंग काउंसिल से मान्य है। इसको देखते हुए आर्ट से इंटर करने के बावजूद उनको भी इन पदों पर नियुक्त करने के अयोग्य नहीं माना जाना चाहिए। संयुक्त खंडपीठ ने एकल पीठ के आदेश को सही ठहराते हुए इस दलील को अमान्य कर दिया है। पीठ ने कहा है कि एएनएम के पदों पर नियुक्ति भर्ती नियमावली 1997 के अनुसार मान्य होगी। इसमें अभ्यर्थी को इंटर विज्ञान की पात्रता के साथ ही प्रदेश के विभागीय स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्रों से डिप्लोमा हासिल किया होना जरूरी होगा। संयुक्त खंडपीठ ने कहा है कि पंजाब नर्सिंग काउंसिल व अन्य राज्यों से जारी किए गए एएनएम डिप्लोमा को चयन प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जा सकता है। यहां बता दें कि प्रदेश में एएनएम के 440 पदों के लिए चयन प्रक्रिया चल रही है। 

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