मसूरी में ट्रैफिक व्यवस्थित करने का निषेधाज्ञा लागू
प्रशासन ने मसूरी में क्रिसमस और नए वर्ष के दौरान शीतकालीन पर्यटन को देखते हुए निषेधाज्ञा लागू की है। यह आदेश 20 जनवरी तक रहेगा और ट्रैफिक नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।...
प्रशासन ने मसूरी में क्रिसमस, नए वर्ष एवं शीतकालीन पर्यटन को देखते हुए निषेधाज्ञा लागू की है। इसमें ट्रैफिक को लेकर सरकारी आदेशों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता के तहत गिरफ्तार किया जा सकता है। इस निषेधाज्ञा के तहत सरकारी विभागों को भी जिम्मेदारी दी गई है। निषेधाज्ञा 20 जनवरी तक लागू रहेगी। जिला प्रशासन देहरादून ने इसके तहत हाथी पांव (जार्ज एवरेस्ट रोड), बस्साघाट एवं कुठालगेट पर अस्थायी तथा किंक्रेग पर स्थायी रूप से सेटेलाइट पार्किंग विकसित करने तथा निर्मित पार्किंग स्थल को वाहनवार अलग-अलग प्रदर्शित करने की जिम्मेदारी लोक निर्माण विभाग, आरटीओ और मसूरी पालिका के साथ ही जिला पर्यटन विकास अधिकारी को दी है। मसूरी का पार्किंग स्थल पर व्यवस्था, वाहनों को पार्किंग स्थलों पर डायवर्ट करने की जिम्मेदारी एसपी ट्रैफिक और सीओ मसूरी को दी है। शटर सेवा का संचालन एआरटीओ करेंगे।
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