आमवाला तरला में कई जमीन फर्जीवाड़े से बेचने का खुलासा
आमवाला तरला में जमीनों के रजिस्ट्री फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। एसआईटी रिपोर्ट पर रायपुर पुलिस ने दो आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। 1996 में 1.88 एकड़ जमीन फर्जी तरीके से बेची गई थी। आरोपियों...
आमवाला तरला में कई और जमीनों के रजिस्ट्री फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। राजस्व विभाग की एसआईटी की रिपोर्ट पर रायपुर थाना पुलिस ने दो आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। इस क्षेत्र में जमीनों की फर्जीवाड़े से रजिस्ट्री करने के मामले में पहले भी कई मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। एसआईटी जांच के दौरान पता चला कि आमवाला तरला, परगना परवादून की लगभग 1.88 एकड़ जमीन फर्जीवाड़े से बेची गई। वर्ष 1996 में रतनलाल, विजय कुमार और संतोष कुमार पुत्रगण शिवराम की जमीन एकाया एस्टेट चंडीगढ़ एक्सटेंशन को बेची गई। विक्रय पत्र में एकाया एस्टेट की तरफ से संजय घई निवासी इंदिरानगर कॉलोनी को पॉवर ऑफ आटर्नी दी गई। यह आटर्नी सिर्फ भूमि की देखभाल और रख-रखाव की थी। जो आज भी प्रभावी है। आरोप है कि संजय घई ने देखवाल के अधिकार ऑटर्नी के जरिए जमीन मालिक बनकर फर्जीवाड़े से संजय कुमार पुत्र दीनानाथ निवासी रायपुर रोड को बेच दिया। रायपुर थानाध्यक्ष प्रदीप नेगी ने बताया कि मामले में संजय घई निवासी इंदिरानगर कॉलोनी बसंत विहार और संजय कुमार निवासी रायपुर रोड के खिलाफ जमीन फर्जीवाड़े से बेचने का केस दर्ज किया गया है। मुकदमा स्टाम्प एवं निबंधन विभाग के एसआईटी में नामित अधिकारी अरुण प्रताप सिंह की तरफ से दर्ज किया गया है। पुलिस एसआईटी की तरफ से भेजे गए साक्ष्यों के आधार पर जांच कर रही है।
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