Hindi NewsUttarakhand NewsDehradun NewsCourt Sentences Man to 20 Years for Rape of Ninth-Grade Girl

किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल का कारावास

न्यायालय ने नवीं कक्षा की छात्रा के साथ दुष्कर्म करने वाले दोषी को 20 साल की कठोर सजा और 15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। फरवरी 2022 में हुई इस घटना के बाद किशोरी गर्भवती हो गई थी। मामले में पुलिस...

Newswrap हिन्दुस्तान, देहरादूनSat, 18 Jan 2025 05:33 PM
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न्यायालय ने नवीं कक्षा की छात्रा से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल के कठोर कारावास और 15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं देने पर दोषी को एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। विशेष न्यायाधीश पोक्सो अर्चना सागर की कोर्ट ने शुक्रवार को मामले में सुनवाई की। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अल्पना थापा ने बताया कि मामला फरवरी 2022 का है। बसंत विहार थाने में एक व्यक्ति ने तहरीर दी थी कि 06 फरवरी 2022 को उनकी नाबालिग पुत्री के साथ पड़ोस में रहने वाले युवक ने दुष्कर्म किया था। आरोप था कि युवक करीब 04 महीने से किशोरी को डरा धमकाकर दुष्कर्म कर रहा था। इसके बाद किशोरी गर्भवती हो गई। पुलिस ने मामले में दो अप्रैल 2022 को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। कोर्ट में किशोरी ने बताया कि आरोपी का उसके मामा के बेटे के साथ घर पर आना जाना था। जब उनके माता-पिता घर पर नहीं होते थे, तो युवक जबरन उनके घर में घुस जाता और उसके साथ दुष्कर्म करता। बाद में तबियत खराब होने पर उसने आपबीती परिजनों को सुनाई। जांच में किशोरी गर्भवती निकली। कोर्ट ने तमाम गवाओं और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए आरोपी रामसरित को दोषी करार दिया।

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