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चरस तस्करी के दोषी को 12 साल की कैद

पिथौरागढ़ में एक चरस तस्कर को 12 साल की कैद और एक लाख रुपये का जुर्माना सुनाया गया है। आरोपी पवन कुमार से जनवरी 2023 में 2.418 किलो चरस बरामद हुई थी। लोहाघाट पुलिस ने चेकिंग के दौरान उसे पकड़ा।...

Newswrap हिन्दुस्तान, चम्पावतSat, 22 Feb 2025 07:17 PM
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चरस तस्करी के दोषी को 12 साल की कैद

चरस तस्करी के एक दोषी को 12 साल की कैद सुनाई है। दोषी पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना नहीं देने पर एक साल की अतिरिक्त सजा होगी। पिथौरागढ़ निवासी दोषी से जनवरी 2023 में 2.418 किलो चरस बरामद हुई थी। जानकारी के अनुसार जनवरी 2023 में लोहाघाट पुलिस पाटन पुल के पास चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान पुलिस ने 28 वर्षीय पवन कुमार, निवासी ग्राम ओगला, अस्कोट के पास से पास से 2.418 किलो चरस बरामद हुई। आरोपी के खिलाफ लोहाघाट थाने में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद विशेष सत्र न्यायाधीश अनुज कुमार संगल ने दोषी पवन कुमार को 12 साल कैद की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से डीजीसी विद्याधर जोशी ने पैरवी की।

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