Hindi NewsUttarakhand NewsChamoli NewsStrict Action Against Illegal Mining in District Officials Ordered to Curb Activities

अवैध खनन के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई होगी

अर्थदंड की वसूली में तेजी लाने के दिए निर्देश। डीएम ने जिला अवैध खनन निरोधक

Newswrap हिन्दुस्तान, चमोलीFri, 31 Jan 2025 04:02 PM
share Share
Follow Us on
अवैध खनन के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई होगी

अवैध रूप से खनन के कार्यों में लगे लोगों की अब खैर नहीं। जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने जनपद में खनन के अवैध कारोबार को रोकने के सख्त निर्देश दिए हैं। शुक्रवार को जिला अवैध खनन निरोधक दल की बैठक लेते हुए जिलाधिकारी डाक्टर संदीप तिवारी ने सभी एसडीएम, पुलिस, परिवहन और खान अधिकारियों को जनपद में अवैध खनन की पूर्ण रोकथाम करने के निर्देश दिए।  जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि खनन मामलों में आरोपित अर्थदंड की अवशेष धनराशि की वसूली में तेजी लाए। तहसील स्तर पर गठित अवैध खनन निरोधक दल की नियमित बैठक करते हुए अवैध खनन मामलों में सक्रियता से काम किया जाए। मानसून से पहले नदियों में रिवर ड्रेजिंग के लिए शीघ्र टेंडर कराते हुए जल्द से जल्द नदी किनारे जमा सिल्ट को हटाया जाए और नदियों की चौडाई और गहराई को पुनः स्थापित किया जाए। ताकि बरसात में किसी प्रकार की समस्या न हो। खनिज भंडारण स्थलों का समय-समय पर निरीक्षण किया जाए और खनन मामलों में आरोपित अर्थदंड की वसूली के लिए तहसील स्तर पर प्रत्येक माह समीक्षा करते हुए अरोपित अर्थदंड को राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित करें। जिला खनन अधिकारी अंकित चंद ने बताया कि खनन निरोध दल ने 1 अप्रैल 2023 से अब तक 84 अवैध खनन के प्रकरणों में चालान की कार्रवाई करते हुए 1.82 करोड़ का अर्थदंड लगाया गया है। जिसमें से 55.10 लाख धनराशि जमा हो गई है और 1.27 करोड़  धनराशि अवशेष है। जिसमें तहसील चमोली में 2 लाख, कर्णप्रयाग में 55 हजार, पुलिस विभाग द्वारा 2 लाख और खनन विभाग द्वारा 1.22 करोड़ की वसूली शेष है। अवैध खनन, परिवहन, भण्डारण से अर्थदण्ड/रायल्टी में तहसील कर्णप्रयाग स्तर पर 17.74 लाख, जोशीमठ में 52.63 लाख पोखरी 7.48 लाख तथा थराली में 41 हजार की धनराशि अवशेष है। बैठक में उप जिलाधिकारी विवेक प्रकाश, खनन अधिकारी अंकित चंद, सीओ मदन सिंह बिष्ट, एसडीओ विकास, प्रभारी संभागीय अधिकारी विक्रम कुमार सहित तहसीलों से वर्चुअल माध्यम से सभी एसडीएम मौजूद थे।

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।

अगला लेखऐप पर पढ़ें