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बिना क्यू आर कोड की बोतलें बेचने पर‌ कार्रवाई होगी

बदरीनाथ धाम और यात्रा मार्ग को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए जिला प्रशासन ने प्लास्टिक की बोतलों पर क्यूआर कोड लगाया है। अब क्यूआर कोड के बिना बोतलें बेचने पर कार्रवाई होगी। रिसाइकल कंपनी के माध्यम से...

Newswrap हिन्दुस्तान, चमोलीThu, 8 May 2025 03:45 PM
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बिना क्यू आर कोड की बोतलें बेचने पर‌ कार्रवाई होगी

बदरीनाथ धाम व यात्रा मार्ग को स्वच्छ व प्लास्टिक मुक्त बनाने को जिला प्रशासन द्वारा प्लास्टिक निर्मित बोतलों पर क्यूआर कोड लगाया गया है। अब बदरीनाथ धाम, माणा और हेमकुंड यात्रा मार्ग पर बिना क्यू आर कोड की बोतलें बेचने पर कार्रवाई होगी। उप जिलाधिकारी चन्द्रशेखर वशिष्ठ ने बताया कि बदरीनाथ धाम व यात्रा मार्ग को प्लास्टिक मुक्त किए जाने को लेकर जिला प्रशासन और रिसाइकल कंपनी के मध्य अनुबंध किया गया है। रिसाइकल कंपनी द्वारा गोविंदघाट, बदरीनाथ धाम व माणा में प्लास्टिक बोतल पेय पदार्थों के थोक विक्रेता, दुकान, होटल, रेस्तरां के संचालकों को प्लास्टिक निर्मित बोतल/पेय पदार्थ पर न्यूनतम 10 रु के क्यूआर कोड उपलब्ध कराए गये हैं।

वहीं रिसाइकिल कंपनी द्वारा गोविंदघाट, बदरीनाथ धाम व माणा डिपॉजिट रिफंड काउंटर लगाए गए हैं। यात्री इन काउंटरों पर क्यूआर कोड वाली खाली बोतल जमा कर डिपॉजिट रिफंड ले सकेंगे। वहीं उन्होंने बताया कि इन स्थानों पर बिना क्यूआर कोड के प्लास्टिक बोतल बेचने वालों पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लायी जाएगी।

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