गांजा तस्करी में दो को दस साल दो माह कठोर करावास
गांजा तस्करी के मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश श्रीकांत पांडे ने दो लोगों को 10 साल 2 माह की कठोर सजा सुनाई। पुलिस ने नवंबर 2022 में चित्तौड़खाल के चेकिंग अभियान के दौरान 30 किलो 650 ग्राम गांजा बरामद...
गांजा तस्करी के मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश श्रीकांत पांडे की अदालत दो लोगों को दस साल दो माह कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही एक-एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी बिंदेश्वरी प्रसाद टम्टा ने बताया कि मामला नवंबर 2022 का है। पुलिस चित्तौड़खाल के चेकिंग अभियान पर थी। इस दौरान सराइखेत की ओर से आ रही एक कार की तलाशी ली गई। कार में तीन लोग सवार थे। तलाशी लेने पर कार की पिछली सीट से तीन कट्टे बरादम हुए। तलाशी लेने पर कट्टों से 30 किलो 650 ग्राम गांजा बरामद हुआ। पुलिस ने मामले में तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया। विवेचना अधिकारी ने आरोप पत्र न्यायालय में पेश किए। मामले की सुनवाई विशेष सत्र न्यायाधीश की अदालत में चली। दस्तावेज और साक्ष्य न्यायालय में पेश किए गए। तमाम गवाहों के बाद न्यायाधीश ने अभियुक्त सुरेश राम पुत्र लालू राम और सुरेश राम पुत्र कल्याण राम निवासी रूडौली थाना सल्ट को दोषी पाया और दस साल दो माह की सजा सुनाई।
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