बिना सत्यापन किरायेदार रखने पर मकान मालिक का कटा चालान
चरित्र सत्यापन कराए बिना किरायेदार रखने पर एक और मकान मालिक के खिलाफ सोमेश्वर पुलिस ने कार्रवाई कर जुर्माना वसूला। वहीं शराब पीकर उत्पात मचाने पर...
चरित्र सत्यापन कराए बिना किरायेदार रखने पर एक और मकान मालिक के खिलाफ सोमेश्वर पुलिस ने कार्रवाई कर जुर्माना वसूला। वहीं शराब पीकर उत्पात मचाने पर तीन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है।
थानाध्यक्ष राजेंद्र सिंह बिष्ट ने बताया कि चेकिंग के दौरान सोमेश्वर में कौसानी रोड में बिना चरित्र सत्यापन के दो बिहारी मजदूरों को निवास कराने पर मकान मालिक महेंद्र आगरी के खिलाफ पुलिस अधिनियम की धारा 83 के अंतर्गत कार्रवाई करते पांच हजार का जुर्माना वसूला गया। दोनों किरायेदारों का मौके पर सत्यापन भी किया गया। थानाध्यक्ष ने क्षेत्र के समस्त मकान मालिकों से अपील की है, किसी भी बाहरी व्यक्ति को पुलिस वैरीफिकेशन कराने के बाद ही अपने मकान में किराए पर रखें। इसके अलावा उन्होंने बताया कि वाहन चेकिंग के दौरान 17 वाहन चालकों के चालान किए गए है। जबकि कोविड-19 के नियमों के उल्लंघन पर 11 लोगों का चालान महामारी अधिनियम के तहत किया गया। सार्वजनिक स्थलों में धूम्रपान करने के आरोप में भी एक व्यक्ति का चालान कोटपा अधिनियम में किया गया है। उन्होंने बताया कि चालानी कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 16 हजार 550 रुपये जुर्माना वसूला।
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