जीएसटी रिटर्न दाखिल नहीं करना व्यापारियों को पड़ा भारी
जिले में व्यापारियों को जीएसटी रिटर्न समय पर दाखिल नहीं करने पर भारी पैनाल्टी का सामना करना पड़ रहा है। एक वर्ष में, कर विभाग ने 190 मामलों में आठ लाख 70 हजार की पैनाल्टी लगाई है। व्यापारियों को समय...

जिले में समय पर जीएसटी रिटर्न दाखिल नहीं करना व्यापारियों को भारी पड़ रहा है। एक साल में कर विभाग ने नोटिस देने के बाद भी जीएसटी रिटर्न जमा नहीं करने वाले व्यापारियों को आठ लाख 70 हजार की पैनाल्टी लगाई है। जीएसटी में पंजीकृत हर व्यापारी को जीएसटी रिटर्न भरना होता है। व्यापारी हर माह या तीन माह में एक बार के हिसाब से जीएसटी रिटर्न भरते हैं, लेकिन जिले के कई व्यापारी जीएसटी रिटर्न जमा करने में लापरवाही बरत रहे हैं। रिटर्न जमा नहीं करने पर विभाग की ओर से इन पर पैनाल्टी भी लगाई जा रही है। राज्य कर विभाग के अनुसार, 2024-25 में इस तरह के कुल 190 मामले आए थे। जीएसटी रिटर्न समय से जमा नहीं करने पर पहले व्यापारियों को नोटिस भेजकर सूचित किया गया था। नोटिस में 15 दिन के भीतर रिटर्न जमा कर लेने को कहा था, लेकिन फिर भी व्यापारियों की ओर से जीएसटी रिटर्न दाखिल नहीं किया गया। इस कारण इन 190 मामलों में व्यापारियों पर आठ लाख 70 हजार की पैनाल्टी लगाई गई और धनराशि वसूली गई। विभाग ने सभी व्यापारियों से जीएसटी रिटर्न समय पर जमा कर लेने को कहा है।
सभी व्यापारी समय से जीएसटी रिटर्न समय से जमा कर लें। 2024-25 में नोटिस के बाद भी 190 मामलों में व्यापारियों ने जीएसटी रिटर्न जमा नहीं किया था। इस कारण इन पर आठ लाख 70 हजार की पैनाल्टी लगाई गई।
- धर्मेंद्र कुमार, सहायक आयुक्त राज्य कर अल्मोड़ा।
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