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रोड टैक्स का भुगतान के बाद नहीं मिली रसीद

एक व्यक्ति को चार साल बाद भी रोड टैक्स की रसीद नहीं मिली। उसने कई बार बैंक और एआरटीओ कार्यालय का चक्कर लगाया, लेकिन कोई समाधान नहीं मिला। अंत में, उसने उपभोक्ता विवाद आयोग में शिकायत की। आयोग ने 45...

Newswrap हिन्दुस्तान, अल्मोड़ाThu, 20 Feb 2025 04:15 PM
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रोड टैक्स का भुगतान के बाद नहीं मिली रसीद

रोड टैक्स जमा करने के बाद भी एक व्यक्ति को चार साल बाद भी रसीद नहीं मिली। उसने रसीद के लिए कई बार बैंक तथा एआरटीओ कार्यालय के चक्कर लगाए, लेकिन लाभ नहीं मिला। थक हारकर उसे उपभोक्ता जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में वाद दायर किया। यहां उसे न्याय मिला है। आयोग ने 45 दिन के भीतर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। आदेश का पालन नहीं करने पर अग्रिम कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी है। कठायतबाड़ा निवासी राजेंद्र सिंह गड़िया पुत्र धन सिंह गड़िया ने आयोग को बताया कि तीन फरवरी 2021 को उसने अपनी गाड़ी का रोड टैक्स का 10,020 रुपये भुगतान अपने एक्सस बैंक से एआरटीओ कार्यालय में पोर्टल के माध्मय से किया। भुगतान के बाद रसीद उसे नहीं मिल सकी, जबकि धनराशि उसके खाते से कट गई है। उन्होंने इस समस्या को बैंक तथा विभाग को कई बार बताई, लेकिन किसी ने भी उसकी पीड़ा नहीं सुनी। गुरुवार को आयोग ने पीड़ित की समस्या सुनी और पत्रावलियों को अवलोकन किया। आयोग के अध्यक्ष रमेश कुमार जायसवाल, सदस्य रमेश सनवाल ने शाखा प्रबंधक एक्सिस बैंक व एआरटीओ को आदेश दिए कि 45 दिन के भीतर पीड़ित के खाते से निकली राशि उसके खाते में डलवाएं। ऐसा नहीं करने पर आठ प्रतिशत वार्षिक व्याज की दर से दोनों ही जिम्मेदार होंगे। साथ ही 20 हजार क्षतिपूर्ति तथा दस हजार वाद व्यय समेत 30 हजार रुपये का भुगतान करेंगे। आदेश का पालन नहीं करने पर उपभोक्ता संरक्षण के तहत वसूली, कारावास होगी।

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