Notification Icon
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़अल्मोड़ाCantonment Board Sets August 31 Deadline for Property Tax Payment

31 अगस्त तक कर दें कैंट के करों का भुगतान

छावनी परिषद के मुख्य अधिशासी अधिकारी कुनाल रोहित ने करदाताओं को 31 अगस्त तक संपत्ति कर भुगतान करने की अंतिम तिथि निर्धारित की है। 31 अगस्त तक भुगतान न करने पर 1 सितंबर से शेष राशि पर 1% ब्याज वसूला...

Newswrap हिन्दुस्तान, अल्मोड़ाTue, 13 Aug 2024 03:05 PM
share Share

छावनी परिषद के मुख्य अधिशासी अधिकारी कुनाल रोहित ने संपत्ति करों के भुगतान को लेकर करदाताओं को 31 अगस्त की अंतिम तिथि मुकर्रर की है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने कर जमा नहीं किया है, ऐसे करदाता 31 अगस्त तक देयकों का भुगतान नहीं करेंगे तो एक सितंबर से अवशेष राशि पर स्वत: ही एक प्रतिशत का ब्याज वसूल किया जाएगा। अवशेष राशि पर अलग से भुगतान करदाता को करना आवश्यक होगा।

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।

अगला लेखऐप पर पढ़ें