महिला से मारपीट व छेड़छाड़ पर एक साल की सजा
भिकियासैंण की न्यायिक मजिस्ट्रेट शालिनी दादर ने 60 साल की महिला के साथ मारपीट और छेड़छाड़ के मामले में आरोपी को 3 धाराओं में एक-एक साल सश्रम कारावास और 21 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। आरोपी ने बुजुर्ग...
भिकियासैंण। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भिकियासैंण शालिनी दादर ने 60 साल की महिला के साथ मारपीट और छेड़छाड़ के आरोप में आरोपी को तीन धाराओं में एक-एक साल सश्रम कारावास और 21 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड नहीं चुकाने पर एक माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अभियोजन अधिकारी अतुल कुमार ने बताया कि मामला 22 जून 2023 का है। 25-30 साल से मायके में रह रही बुजुर्ग महिला ने कुणीधार निवासी जगदीश चंद्र पर शराब पीकर घर में घुसकर मारपीट, गाली गलौज, छेड़छाड़ का आरोप लगाया था। साथ ही अभियुक्त से जान का खतरा भी बताया था। पुलिस ने अभियुक्त के खिलाफ धारा 323, 554, 504 और 506 के तहत मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस के आरोप पत्र दाखिल करने के बाद न्यायालय में सुनवाई हुई। न्यायाधीश शालिनी दादर ने अभियुक्त को धारा 323, 354 आर 506 में दोषी पाया है। तीनों में एक-एक साल सश्रम कारावास और 21 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियुक्त को धारा 504 के तहत दोषमुक्त किया है।
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