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यूपी के इस जिले में बाइक पर दोनों सवारियों को हेलमेट जरूरी, 13 दिन की डेडलाइन, डीएम ने जारी किया निर्देश

उत्तर प्रदेश में बाइक चालकों को नियम कानूनों से खिलवाड़ महंगा पड़ने वाला है। मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर पुलिस प्रशासन भी सख्ती के मूड में आ चुका है। खास यह है कि बाइक पर दोनों सवारियों का हेलमेट पहनना जरूरी होगा।

Yogesh Yadav लखनऊ भाषाMon, 13 Jan 2025 08:10 PM
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उत्तर प्रदेश में बाइक चालकों को नियम कानूनों से खिलवाड़ महंगा पड़ने वाला है। मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर पुलिस प्रशासन भी सख्ती के मूड में आ चुका है। खास यह है कि बाइक पर दोनों सवारियों का हेलमेट पहनना जरूरी होगा। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 26 जनवरी से बिना हेलमेट पेट्रोल नहीं मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हालिया निर्देशों और सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने की परिवहन विभाग की पहल के मद्देनजर लखनऊ के जिलाधिकारी सूर्य पाल गंगवार ने जिले में 'हेलमेट नहीं, ईंधन नहीं' नीति को सख्ती से लागू करने का सोमवार को निर्देश दिया।

गंगवार ने कहा कि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा-129 और उत्तर प्रदेश मोटर वाहन नियम, 1998 के नियम-201 के अनुसार, दोपहिया वाहन चालकों और उनके साथ बैठी सवारी के लिए बीआईएस मानकों के अनुरूप सुरक्षात्मक 'हेडगियर' पहनना अनिवार्य होगा। उल्लंघनकर्ताओं को मोटर वाहन अधिनियम की धारा-177 के तहत दंडित किया जाएगा।

डीएम की ओर जारी आदेश के तहत लखनऊ में सभी पेट्रोल पंप को 26 जनवरी 2025 से दोपहिया वाहन चालकों और उनके साथ बैठी सवारी को बिना हेलमेट पाए जाने पर उन्हें ईंधन देने से मना करने का निर्देश दिया गया है। गंगवार ने कहा कि यह कदम उत्तर प्रदेश परिवहन आयुक्त की ओर से आठ जनवरी को जारी निर्देश के अनुरूप है। इस निर्देश के तहत, पेट्रोल पंप संचालकों को अपने परिसर में नई नीति की जानकारी देने वाले साइनबोर्ड लगाने के लिए सात दिन का समय दिया गया है।

जिलाधिकारी ने कहा कि पेट्रोल पंप संचालकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे ठीक से काम करें, ताकि दोपहिया वाहन चालकों की निगरानी की जा सके और किसी भी तरह के विवाद से बचा जा सके।

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