Hindi Newsउत्तर प्रदेश न्यूज़Yogi government s big gift to these government employees of UP dearness allowance at increased rate from November

यूपी के इन सरकारी कर्मचारियों को योगी सरकार की बड़ी सौगात, जुलाई से बढ़े दर से महंगाई भत्ता

यूपी की योगी सरकार ने गुरुवार को पांचवें और छठवें वेतनमान वाले अधिकारियों व कर्मचारियों को बढ़े दर से महंगाई भत्ता दिए जाने का आदेश जारी किया। बढ़े दर से महंगाई भत्ते का लाभ एक जुलाई से मिलेगा।

Yogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तानThu, 14 Nov 2024 11:39 PM
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यूपी की योगी सरकार ने गुरुवार को पांचवें और छठवें वेतनमान वाले अधिकारियों व कर्मचारियों को बढ़े दर से महंगाई भत्ता दिए जाने का आदेश जारी किया। बढ़े दर से महंगाई भत्ते का लाभ एक जुलाई से मिलेगा। बढ़े दर से महंगाई भत्ते का भुगतान एक नवंबर 2024 से नगद किया जाएगा। वहीं एक जुलाई से 31 अक्तूबर तक के देय अवशेष धनराशि कार्मिकों के भविष्य निधि खाते में जमा किया जाएगा।

अब यह हो गईं इन कार्मिकों महंगाई भत्ते की दरें

अपर मुख्य सचिव वित्त दीपक कुमार ने बढ़े दर से महंगाई भत्ता दिए जाने का आदेश जारी किया है। पांचवें वेतनमान वाले कार्मिकों को जिन्हें अभी तक 443 फीसदी की दर से महंगाई भत्ता मिल रहा था, अब इस वृद्धि के बाद उन्हें 455 फीसदी की दर से महंगाई भत्ता दिया जाएगा। इनके महंगाई दर में 12 फीसदी की बढ़ोत्तरी की गई है।

वहीं छठवें वेतनमान वाले कार्मिकों जिन्हें 239 फीसदी की दर से महंगाई भत्ता मिल रहा था अब उन्हें 246 फीसदी की दर से महंगाई भत्ता मिलेगा। छठवें वेतनमान वालों के महंगाई भत्ता की दर में 7 फीसदी की वृद्धि हुई है। पांचवें व छठवें वेतमान में कार्यरत यूपी में कार्यरत अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि का आदेश भी सरकार ने जारी किया है।

शासनादेश से पूर्व सेवानिवृत्त होने वालों के अवशेष राशि का होगा नगद भुगतान

यदि कोई कर्मचारी भविष्य निधि खाते का सदस्य नहीं है तो उनकी अवशेष धनराशि (एरियर) उनके पीपीएफ में जमा की जाएगी अथवा एनएससी के रूप में दी जाएगी। राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) से आच्छादित कार्मिकों को देय अवशेष धनराशि के 10 फीसदी के बराबर धनराशि टियर-एक पेंशन खाते में जमा की जाएगी। अवशेष राशि के 13 फीसदी के बराबर राशि राज्य सरकार/नियोक्ता द्वारा टियर-एक पेंशन खाते में जमा की जाएगी।

देय अवशेष 90 फीसदी धनराशि संबंधित के पीपीएफ में जमा कराई जाएगी अथवा एनएससी के रूप में दी जाएगी। जिन अधिकारियों कर्मचारियों की सेवाएं इस शासनादेश के जारी होने की तिथि से पूर्व समाप्त हो गई हैं अथवा एक जुलाई 2024 के बाद से सेवानिवृत्त हो गए हैं अथवा अगले छह महीने के अंदर सेवानिवृत्त होने वाले हैं, उनके देय महंगाई भत्ते के बकाये की संपूर्ण धनराशि का भुगतान नकद किया जाएगा।

इन कार्मिकों को मिलेगा इस वृद्धि का लाभ

बढ़े दर से महंगाई भत्ता का लाभ राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, शहरी स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारियों, कार्य प्रभारित कर्मचारियों तथा यूजीसी वेतनमानों में पांचवें व छठवें वेतनमान में कार्यरत पदधारकों को मिलेगा।

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