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मकान, फ्लैट या प्लाट के एग्रीमेंट पर भी स्टांप शुल्क अनिवार्य, दिवाली से पहले योगी सरकार का बड़ा फैसला

यूपी की योगी सरकार ने महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए मकान, फ़्लैट या जमीन के एग्रीमेंट पर स्टांप लगाना अनिवार्य कर दिया है। एग्रीमेंट के समय स्टांप नहीं लगाया तो रजिस्ट्री के समय स्टांप चोरी के तहत कार्रवाई और पेनाल्टी लगाई जाएगी।

Yogesh Yadav हिन्दुस्तान, लखनऊTue, 29 Oct 2024 11:21 PM
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यूपी की योगी सरकार ने महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए मकान, फ़्लैट या जमीन के एग्रीमेंट पर स्टांप लगाना अनिवार्य कर दिया है। एग्रीमेंट के समय स्टांप नहीं लगाया तो रजिस्ट्री के समय स्टांप चोरी के तहत कार्रवाई और पेनाल्टी लगाई जाएगी। रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथारिटी (रेरा) अलग से कानूनी कार्यवाही करेगा। ये जानकारी स्टांप एवं पंजीयन मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रवीन्द्र जायसवाल ने दी। कहा कि इससे बिल्डरों की मनमानी पर लगाम लगेगी। आम लोगों को इसका फायदा होगा।

वर्तमान में 90 फीसदी मामलों में प्लाट व फ्लैट बुक करते समय एग्रीमेट नहीं किया जाता। बिल्डर केवल रसीद काट देते हैं। इसकी आड़ में बेईमानी करते हैं। समय से घर नहीं देते। देर से घर देने पर जमा शुल्क पर ब्याज नहीं देते। सुविधाओं का वादा करते हैं लेकिन डिलीवरी के समय सच्चाई सामने आती है लेकिन लिखा-पढ़ी न होने से ग्राहक कुछ नहीं कर पाता। ऐसे मामले रेरा के दायरे में भी तभी आते हैं जब परियोजना पंजीकृत होगी और बिल्डर व ग्राहक के बीच एग्रीमेंट होगा। इस वजह से ग्राहकों का शोषण होता है।

इसे देखते हुए एग्रीमेंट को अनिवार्य कर दिया गया है। अगर एक करोड़ के फ्लैट या घर की बुकिंग पर 10 लाख रुपये एडवांस दिया जाता है तो 7 फीसदी स्टांप शुल्क के हिसाब से 70 हजार रुपये देकर एग्रीमेंट कराना पड़ेगा। रजिस्ट्री के समय 7 लाख रुपये की जगह 6.30 लाख ही स्टांप शुल्क देना पड़ेगा। पूर्व में दिए गए 70 हजार रुपये कम कर दिए जाएंगे। रजिस्ट्री के दौरान पता चला कि एग्रीमेंट नहीं कराया है तो कानूनी कार्यवाही होगी। स्टांप चोरी के तहत पेनाल्टी वसूली जाएगी।

इस फैसला की अहमियत इसी से समझी जा सकती है कि प्रदेश में 7200 करोड़ की रीयल इस्टेट परियोजाओं को हाल में रेरा ने हरी झंडी दी है। केवल 10 महीने में 220 नई परियोजनाएं प्रदेश में आई हैं।

मंत्री रविंद्र जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के मुताबिक आम लोगों के हितों के संरक्षण के लिए विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। 90 फीसदी मामलों में बिल्डर एग्रीमेंट नहीं करते। इसका खामियाजा ग्राहक को भुगतना पड़ता है। इस पर रोक के लिए एग्रीमेंट को अनिवार्य किया गया है। रजिस्ट्री कराते समय एग्रीमेंट के समय दिया गया शुल्क घटा दिया जाएगा। इससे लाखों लोगों को फायदा होगा।

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