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तुमको चार दिन में उठा ले जाएंगे, शादी समारेाह में जाते समय सपा विधायक के पिता को फोन पर मिली धमकी

  • गाजीपुर जिले की सैदपुर विधानसभा 374 से सपा विधायक अंकित भारती के पिता व प्रतिनिधि ओमप्रकाश भारती को अपहरण करने की धमकी मिली है।

Dinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, गाजीपुरFri, 21 Feb 2025 06:55 PM
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तुमको चार दिन में उठा ले जाएंगे, शादी समारेाह में जाते समय सपा विधायक के पिता को फोन पर मिली धमकी

यूपी के गाजीपुर जिले की सैदपुर विधानसभा 374 से सपा विधायक अंकित भारती के पिता व प्रतिनिधि ओमप्रकाश भारती को अपहरण करने की धमकी मिली है। उक्त धमकी बीते तीन दिन पूर्व एक शादी समारोह में जाते समय उन्हें एक दबंग व्यक्ति द्वारा फोन कर चार दिनों के अंदर अपहरण करने की धमकी दी गई है। इस दौरान उसने फोन पर यह भी कहा कि मैं एससी-एसटी एक्ट से नहीं डरता हूं। जिसके बाद विधायक के पिता ने रामपुर माझा थाने में आरोपी के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई है।

बतादें कि सैदपुर विधानसभा से समाजवादी पार्टी युवा विधायक अंकित भारती के प्रतिनिधि उनके पिता ओमप्रकाश भारती द्वारा ही कार्यभार देखा जाता है। विधायक पिता ने बताया कि बीते 16 फरवरी को सैदपुर तहसील क्षेत्र के सिधौना गांव में पूर्वांचल में गांधी के नाम से विख्यात स्व रामकरण दादा के पौत्र व पूर्व विधान परिषद सदस्य विजय यादव के पुत्र आशीष यादव की शादी में सम्मलित होने के लिए वाराणसी जा रहे थे। इसी दौरान रास्ते में उनको रामपुर माझा थाना क्षेत्र के खानकाह खुर्द निवासी राजनाथ यादव द्वारा फोन कर धमकी दी गई। उन्होंने बताया कि मोबाइल पर फोन करते ही राजनाथ यादव ने गाली-गलौज शुरू कर दी और इसी दौरान उसने चार दिन के अंदर अपहरण करने की धमकी दी है। उन्होंने कहा की फोन पर राजनाथ यादव द्वारा चार दिन में उठा ले जाने की धमकी दी गई है।

साथ ही उसने कहा की एससी एसटी एक्ट से भी डरने वाला नहीं हूं। इस धमकी भरी खबर से सपा विधायक के पिता व प्रतिनिधि ओमप्रकाश भारती काफी डरे सहमे हुए हैं। पीड़ित ने आरोपी के खिलाफ रामपुर माझा थाने में तहरीर देकर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। इस दौरान ओपी भारती ने तहरीर देते हुए पुलिस को बताया कि राजनाथ यादव और उनके बेटे माफियाओं को संरक्षण देते हैं। कहा की उक्त आरोपी कई आपराधिक मामले में भी शामिल रह चुके हैं। जिसके बाद पुलिस ने पीड़ित विधायक पिता के शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ धमकी देने और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है।

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