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दूसरी शादी रचाने में महिला को छह माह की कैद

Varanasi News - वाराणसी की विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत ने वंदना गुप्ता को छह माह की सजा सुनाई है। वंदना ने पहले पति के रहते दूसरी शादी की थी। गोरखपुर निवासी अंबुज अग्रवाल ने 2012 में अदालत में शिकायत की थी,...

Newswrap हिन्दुस्तान, वाराणसीFri, 10 Jan 2025 10:45 PM
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वाराणसी। विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अश्वनी कुमार की अदालत ने शुक्रवार को पहले पति के रहते दूसरी शादी रचाने के मामले में पंचक्रोशी रोड शिवपुर निवासी वंदना गुप्ता को छह माह की सजा सुनाई है। साथ ही दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। वादी की ओर से अधिवक्ता राकेश उपाध्याय ने पक्ष रखा। अभियोजन के अनुसार गोरखपुर के बेनीगंज निवासी अंबुज अग्रवाल ने 13 मार्च 2012 को गोरखपुर की अदालत में पत्नी वंदना गुप्ता और उसके परिजनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। अंबुज ने अदालत को बताया कि 15 अगस्त 2005 को उसकी पहली पत्नी का निधन हो गया। इसके बाद तीन दिसंबर 2009 में विंध्याचल मंदिर में वंदना से शादी हुई। इस बीच पता चला कि उसका पूर्व में विवाह मीर्जापुर के राजेंद्र केसरी से हुआ था। उन्हें धोखे में रखकर वंदना ने शादी रचाई है।

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