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आत्महत्या के लिए उकसाने में सात साल की कैद

Varanasi News - विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) पुष्कर उपाध्याय ने आत्महत्या के लिए उकसाने में साहू उर्फ गुरुचरण गुप्ता को दोषी पाते हुए सात साल की सजा...

Newswrap हिन्दुस्तान, वाराणसीThu, 28 Jan 2021 03:04 AM
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आत्महत्या के लिए उकसाने में सात साल की कैद

वाराणसी। निज संवाददाता

विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) पुष्कर उपाध्याय ने आत्महत्या के लिए उकसाने में साहू उर्फ गुरुचरण गुप्ता को दोषी पाते हुए सात साल की सजा और एक लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड की आधी राशि मृतक की पत्नी व नाबालिग बच्चों को देने का आदेश दिया है। अभियोजन की ओर से डीजीसी मुनीब सिंह चौहान, सर्वेंद्र सिंह व वादी के अधिवक्ता विकास यादव ने पक्ष रखा।

चौबेपुर के गौराकलां निवासी लालचंद ने चौबेपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि गांव के ही साहू उर्फ गुरुचरण गुप्ता का ट्रैक्टर उसके दरवाजे से चोरी हो गया था। लालचंद का बेटा दीपू राजभर ट्रैक्टर का चालक था। गुरुचरण ने दीपू राजभर के खिलाफ ट्रैक्टर चोरी करने का आरोप लगाते हुए थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर कई दिनों तक प्रताड़ित किया। पुलिस प्रताड़ना व ट्रैक्टर चोरी के झूठे आरोप से क्षुब्ध दीपू ने 29 अप्रैल 2011 को जहर खा लिया। अगले दिन उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई थी।

किशोरी से छेड़खानी में कठोर कारावास

वाराणसी। विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) की अदालत ने किशोरी से छेड़छाड़ व अश्लील बातें करने में चौबेपुर के दानियालपुर निवासी रेहान उर्फ वाहिद खान को दोषी पाते हुए साढ़े तीन साल के कठोर कारावास व दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक ज्योति शंकर उपाध्याय ने पक्ष रखा। बालग्राम के निदेशक ने चौबेपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि पांच अप्रैल 2015 की आधी रात रेहान उर्फ वाहिद बाउंड्री फांदकर बालिका गृह में प्रवेश कर गया और एक बालिका से छेड़छाड़ की। बालिका गृह की अधीक्षिका के मोबाइल पर अश्लील बातें कीं।

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छेड़खानी करने वाले लेखपाल को जमानत

वाराणसी। विशेष न्यायाधीश (पास्को) राजेन्द्र प्रसाद त्रिपाठी ने बच्ची से छेड़खानी के आरोपित हुकुलगंज निवासी लेखपाल रामबहाल सिंह की जमानत अर्जी मंजूर कर ली। बीते 16 जनवरी को बच्ची के पिता ने लालपुर-पांडेयपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी। वादी ने नाबालिक बेटी को रिश्तेदार रामबहाल सिंह के यहां भेजा था। रामबहाल उसकी बेटी को डांस प्रतियोगिता के बहाने घर बुलाकर अश्लील हरकत करने लगा।

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