Hindi NewsUttar-pradesh NewsVaranasi NewsSentenced to 10 years in misconduct with a six-year-old girl

छह साल की बच्ची से दुराचार में 10 साल की सजा

Varanasi News - अदालत ने छह वर्षीय बालिका के साथ दुराचार में रोहनिया के गुलाब प्रजापति को मंगलवार को दोषी पाते हुए 10 साल की कैद की सजा सुनाई...

Newswrap हिन्दुस्तान, वाराणसीSun, 4 April 2021 03:04 AM
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वाराणसी। निज संवाददाता

विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट राजेंद्र प्रसाद त्रिपाठी की अदालत ने छह वर्षीय बालिका के साथ दुराचार में रोहनिया के गुलाब प्रजापति को मंगलवार को दोषी पाते हुए 10 साल की कैद की सजा सुनाई है। 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। इसमें से आठ हजार रुपये पीड़िता को देने का आदेश दिया है। कोर्ट में अभियोजन के तरफ से विशेष लोक अभियोजक मधुकर उपाध्याय ने पैरवी की।

रोहनिया थाने में नौ मार्च 2016 को रिपोर्ट मुकदमा दर्ज कराया गया था। वादी ने बताया कि छह वर्षीय पुत्री खाना खाकर घर पर खेल रही थी। तभी पड़ोसी गुलाब प्रजापति उसके घर आया। मासूम को छत पर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। बच्ची के चीख-पुकार पर चाची और मां छत पर पहुंचीं। आरोपित को लोगों ने पकड़ लिया। जमकर पीटने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया।

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पूर्व बीडीसी हत्या में एक और का समर्पण

वाराणसी। चौबेपुर के बराई में पूर्व बीडीसी सदस्य राजू राजभर की हत्या में एक और आरोपित ने शनिवार को कोर्ट में सरेंडर कर दिया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एसपी यादव की अदालत में बराई निवासी जितेंद्र यादव ने पुलिस को चकमा देकर आत्मसमर्पण कर दिया। अदालत ने न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया।

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