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सांसद अतुल राय को राहत नहीं, समर्पण की नई तारीख देने की मांग खारिज

दुष्कर्म के मामले में आरोपित घोसी से नवनिर्वाचित सांसद अतुल राय ने मंगलवार को कोर्ट में आत्मसमर्पण नहीं किया। इसके बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम) आशुतोष तिवारी की अदालत ने अर्जी को खारिज कर दिया।...

निज संवाददाता वाराणसीTue, 4 June 2019 04:58 PM
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दुष्कर्म के मामले में आरोपित घोसी से नवनिर्वाचित सांसद अतुल राय ने मंगलवार को कोर्ट में आत्मसमर्पण नहीं किया। इसके बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम) आशुतोष तिवारी की अदालत ने अर्जी को खारिज कर दिया। आरोपी के अधिवक्ता ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर अतुल राय के जमानिया में सड़क हादसे में घायल होने की बात कही लेकिन कोर्ट ने उसे नहीं माना। ऐसे में पुलिस अब अतुल राय के खिलाफ धारा 83 के तहत कुर्की की कार्रवाई कर सकती है। 

लंका थाने में यूपी कॉलेज की पूर्व छात्रा ने अतुल राय पर दुष्कर्म समेत कई धाराओं में केस दर्ज कराया है, जिसमें गिरफ्तारी वारंट जारी है। अतुल ने गिरफ्तारी पर स्टे लेने की खातिर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी गुहार लगायी, लेकिन राहत नहीं मिली। इसके बाद बनारस कोर्ट में हाजिर होने की अर्जी दाखिल की थी, जिसमें चार जून को तिथि थी लेकिन अतुल राय हाजिर नहीं हुए। उनके अधिवक्ता ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया कि आरोपित समर्पण के लिए आ रहे लेकिन गाजीपुर के जमानियां के पास वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उन्हें पैर में गंभीर चोट लगी है। ऐसे में हाजिर होने के लिए दूसरी तिथि नियत करने की अपील की। कोर्ट ने अर्जी को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि आरोपित जानबूझकर विलंब कर रहा है। इससे न्याय की मूलभावना प्रभावित हो रही है।

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