सिकरौरा कांड में एमएलसी बृजेश सिंह पर लगा ढाई हजार का हर्जाना

अपर सत्र न्यायाधीश (तृतीय) नरेंद्र कुमार झा की कोर्ट ने सिकरौरा कांड में गवाही के लिए समय मांगे जाने पर आरोपित एमएलसी बृजेश सिंह पर ढाई हजार रुपये हर्जाना लगाया है। इस दौरान अस्वस्थता के कारण बृजेश...

वाराणसी निज संवाददाता Tue, 5 Dec 2017 09:51 PM
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अपर सत्र न्यायाधीश (तृतीय) नरेंद्र कुमार झा की कोर्ट ने सिकरौरा कांड में गवाही के लिए समय मांगे जाने पर आरोपित एमएलसी बृजेश सिंह पर ढाई हजार रुपये हर्जाना लगाया है। इस दौरान अस्वस्थता के कारण बृजेश सिंह की कोर्ट में पेशी नहीं हो सकी। जबकि मामले की वादिनी हिरावती देवी अपना बयान दर्ज कराने के लिए कोर्ट में उपस्थित रही। 

चंदौली के सिकरौरा में 31 साल पहले एक ही परिवार के सात लोगों की हत्या की गयी थी। इस मामले में एमएलसी बृजेश सिंह आरोपित हैं। मंगलवार को अदालत में बृजेश सिंह की तरफ से आवेदन दाखिल किया गया। उसमें कहा गया कि नौ अप्रैल1986 को हुए हत्याकांड के सभी आरोपितों को फास्ट ट्रैक कोर्ट चतुर्थ की अदालत ने छह अगस्त 2002 को दोषमुक्त कर दिया है। इस मामले में दोषमुक्त हुए लोगों की अपेक्षा आरोपित के खिलाफ कम साक्ष्य हैं। ऐसे में प्रतिपादित सिद्धांतों के मुताबिक यदि एक ही अपराध में पहली बार हुए ट्रायल में आरोपी दोषमुक्त है तब इसी अपराध में बाद में निस्तारण ‘स्टेयर डिसाइसिस’ के तहत समाप्त किया जाना चाहिए। इस आधार पर एमएलसी बृजेश सिंह को दोषमुक्त करने की गुहार लगायी गयी। 

कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने व पत्रावली के अवलोकन के बाद बृजेश सिंह की ओर से दिये गये प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया। प्रार्थना पत्र खारिज होने के बाद बृजेश पक्ष ने गवाही के लिए दूसरी तारीख दिए जाने का कोर्ट से अनुरोध किया। इस पर डीजीसी फौजदारी अनिल सिंह ने आपत्ति की। कहाकि वादिनी हिरावती को कड़ी सुरक्षा में लाने के लिए काफी धन खर्च हो रहा है और फोर्स भी लगायी गयी है। इसका हर्जाना आरोपित पक्ष से वसूला जाना चाहिए। कोर्ट ने 2500 रुपये हर्जाने लगाने के साथ वादिनी की गवाही के लिए 16  दिसम्बर की तिथि निर्धारित कर दी। 

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