पत्नी की हत्या में अध्यापक पति समेत चार को उम्रकैद
Varanasi News - वाराणसी की विशेष न्यायाधीश सपना शुक्ला ने पत्नी की हत्या के मामले में पति राजेश कुमार, सास चंपा देवी, देवर रजनीश कुमार और सतीश को उम्रकैद की सजा सुनाई। इसके अलावा पति पर 1 लाख 1 हजार और सास पर 51 हजार...
वाराणसी, संवाददाता। विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) सपना शुक्ला की कोर्ट ने शुक्रवार को पत्नी की हत्या के मामले में अध्यापक पति राजेश कुमार, सास चंपा देवी, देवर रजनीश कुमार और सतीश को उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही पति पर 1 लाख 1 हजार, सास पर 51 हजार, देवरों पर 56 -56 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। कोर्ट में अभियोजन की तरफ से कमलेश यादव और विशेष लोक अभियोजक प्रथमेश पाण्डेय ने पैरवी की।
अभियोजन पक्ष के अनुसार करनपुर, खानपुर (गाजीपुर) निवासी वादी बलिराम राम ने चौबेपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। बताया कि बेटी किरनबाला जूनियर हाई स्कूल में सहायक अध्यापिका थी। डुडुवां (चौबेपुर) निवासी अध्यापक राजेश कुमार से उसकी शादी हुई थी। सात वर्ष पूर्व दामाद राजेश के छोटे भाई मृत्युंजय ने आत्महत्या कर ली। इसके बाद से बेटी को पति, ससुर, सास एवं देवर प्रताड़ित करने लगे। जानकारी होने पर कई बार ससुराल वालों को समझाया बुझाया लेकिन वे नहीं माने। 23 अप्रैल 2011 गांव की एक महिला ने फोन से सूचना दी कि किरनबाला घर पर नहीं है। इस पर बलिराम बेटी के घर पहुंचे। देखा तो कमरे की फर्श पर खून फैला था। वहां दो हसियां भी पड़ी थी। कपड़े खून से सने हुए थे। उसी दिन सूचना मिली कि सरैया के पास गोमती नदी में एक औरत की लाश मिली है। मौके पर पहुंचे तो देखा लाश किरन की थी। उसकी गर्दन कटी हुई थी। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोप पत्र दाखिल किया। कोर्ट में अभियोजन की ओर से किरन की आठ वर्षीय पुत्री का भी बयान दर्ज कराया गया था।
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