वीडियो कांफ्रेंसिंग से कोर्ट में अपना पक्ष रखेगी आईआईटी छात्रा
Varanasi News - वाराणसी के फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आईआईटी बीएचयू की छात्रा की गैंगरेप मामले में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए जिरह करने की अर्जी आंशिक रूप से स्वीकार कर ली। छात्रा ने सुरक्षा कारणों से बार-बार कोर्ट नहीं...
वाराणसी, संवाददाता। फास्ट ट्रैक (प्रथम) कुलदीप सिंह की कोर्ट ने गुरुवार को गैंगरेप मामले में आईआईटी बीएचयू की छात्रा की अर्जी आंशिक रूप से स्वीकार कर ली। छात्रा को कोर्ट परिसर स्थित विटनेस रूम से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये अपना पक्ष रखने का आदेश दिया गया है। उसने कोर्ट में अर्जी देकर विश्वविद्यालय अथवा कहीं बाहर से वीडियो कांफ्रेंसिंग से जिरह करने की मांग की थी। मामले की अगली सुनवाई 16 दिसंबर को होगी। बीएचयू परिसर में एक नवंबर 2023 की रात आईआईटी की छात्रा से बाइक सवार तीन युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म किया था। मामले में पीड़िता ने लंका थाना में मुकदमा दर्ज कराया था। लंका पुलिस ने तफ्तीश के बाद तीन आरोपियों कुणाल पांडेय, आनंद चौहान उर्फ अभिषेक और सक्षम पटेल को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। अभियोजन के अनुसार एडीजीसी मनोज गुप्ता ने पीड़िता की ओर से एक अर्जी दी गई कि छात्रा जिरह के लिए बार-बार कोर्ट नहीं आना चाहती है। इसके पीछे सुरक्षा और अन्य कारणों का हवाला दिया गया था। उसने वीडियो कांफ्रेंसिंग से जिरह कराने की अनुमति मांगी है। इस अर्जी पर दोनों पक्षों के सुनने के बाद कोर्ट ने इसे आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए आदेश दिया है। छात्रा कोर्ट परिसर के विटनेस रूम में मौजूद रहेगी। उस दौरान वहां कंप्यूटर तकनीकी विशेषज्ञ के अलावा कोई अन्य मौजूद नहीं रहेगा।
वाराणसी में पहली बार होगी वीडियो कांफ्रेंसिंग से जिरह
वाराणसी। कचहरी परिसर में अब तक का यह मामला होगा जब गैंगरेप के मामले में वीडियो कांफ्रेंसिंग से जिरह कराई होगी। हालांकि पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में भी दुष्कर्म के मामलों में कोर्ट ने पीड़िता को वीडियो कांफ्रेंसिंग से गवाही का आदेश दिया था।
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