बिजली विभाग के पेंशनरों को कोषागार जाने से छूट
बिजली विभाग के पेंशनरों को खुद के जीवित होने का स-शरीर प्रमाणपत्र देने के लिए कोषागार जाने से छूट मिल गई है। अब वे ईमेल के जरिए जीवित होने का...
वाराणसी। वरिष्ठ संवाददाता
बिजली विभाग के पेंशनरों को खुद के जीवित होने का स-शरीर प्रमाणपत्र देने के लिए कोषागार जाने से छूट मिल गई है। अब वे ईमेल के जरिए जीवित होने का प्रमाणपत्र भेज कर अपनी पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। इस संबंध में निदेशक, कोषागार ने सभी जिलों के मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी कर दिया है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए विद्युत पेंशनर एसोसिएशन के अध्यक्ष आरके वाही ने पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के एमडी के माध्यम से जिलाधिकारी से अनुरोध किया था कि वे पेंशनरों को कोषाधिकारी कार्यालय जाने से छूट दिलाएं।
डीएम को भेजे पत्र में वाही ने बताया था कि कोरोना संक्रमण के चलते बहुत से पेंशनर जीवित होने का प्रमाण देने के लिए कोषागार नहीं पहुंच सके हैं। इससे उनकी पेंशन रूक सकती है। डीएम के पत्र पर निदेशक कोषागार ने दिशानिर्देश जारी किया है। निदेशक के दिशानिर्देश के अनुसार पेंशनरों के हस्तलिखित प्रार्थनापत्र, सभी जरूरी जानकारियों से पूर्ण निर्धारित प्रपत्र की स्कैन कापी ईमेल के जरिए कोषागार को भेजी जा सकती है। वहां उनके हस्ताक्षर व अन्य तथ्यों का मिलान कर मार्च से जून-2021 के बीच पेंशन का भुगतान होगा। जून के बाद पेंशनरों की कोषागार में उपस्थिति अनिवार्य होगी।
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