राहुल गांधी पर मुकदमे के लिए दायर अर्जी 28 को सुनेंगे
वाराणसी में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ कोर्ट में सुनवाई हुई। उन पर अमेरिका में भड़काऊ भाषण देने का आरोप है, जिसमें उन्होंने भारत में सिखों के असुरक्षा के माहौल का जिक्र किया। अगली सुनवाई 28...
वाराणसी, संवाददाता। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (चतुर्थ/एमपी-एमएलए) नीरज कुमार त्रिपाठी की कोर्ट में बुधवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ अर्जी पर सुनवाई हुई। सांसद पर अमेरिका में भड़काऊ बयान देने का आरोप है। कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 28 नवंबर की तिथि नियत की है।
प्रकरण के अनुसार तिलमापुर के पूर्व प्रधान नागेश्वर मिश्र ने अपने अधिवक्ता अलख नारायण राय और संदीप यादव के माध्यम से कोर्ट में आवेदन दिया था। कहा गया कि पिछले दिनों कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अमेरिका दौरे पर थे। इस बीच उन्होंने भड़काऊ भाषण दिया था। कहा था कि भारत में सिखों के बीच असुरक्षा का माहौल है। उन्हें पगड़ी और कड़ा पहनने का अधिकार नहीं है और न ही गुरद्वारों में जाने की अनुमति है। राहुल गांधी के इस बयान का खालिस्तानी आतंकी गुरुपतवंत सिंह पन्नू ने समर्थन किया है। इनके बयान से आंतकवादी के बढ़ावा मिलेगा। उनके बयान से लगता है कि उनका मिशन है, जो भारत में गृहयुद्ध भड़काने की साजिश है। इनके खिलाफ उचित धारा में रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश देने को गुहार लगाई है।
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