हरीश मिश्रा की जमानत अर्जी मंजूर
Varanasi News - वाराणसी में विशेष न्यायाधीश ने सपा नेता हरीश मिश्रा की जमानत अर्जी मंजूर की। उन पर जानलेवा हमले का आरोप था, जो 12 अप्रैल को काशी विद्यापीठ के निकट उनके घर पर हुआ था। जमानत के लिए दो लाख रुपये की राशि...

वाराणसी। विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट) देवकांत शुक्ला की अदालत ने जानलेवा हमले के आरोपी सपा नेता हरीश मिश्रा उर्फ ‘बनारस वाले मिश्राजी की जमानत अर्जी मंजूर कर ली। एक-एक लाख रुपये की दो जमानत एवं बंधपत्र देने पर रिहाई का आदेश दिया। बीते 12 अप्रैल को काशी विद्यापीठ के निकट हरीश मिश्रा के घर पर कुछ युवकों ने हमला किया था। इस दौरान दोनों तरफ से जमकर मारपीट हुई थी। दूसरे पक्ष के अविनाश मिश्रा और स्वास्तिक उपाध्याय पर जानलेवा हमले के आरोप में हरीश मिश्रा पर केस दर्ज कर गिरफ्तारी की गई थी। अदालत में वादी अविनाश मिश्रा की ओर से कोर्ट में सीसीटीवी फुटेज और आरोपी का आपराधिक इतिहास तलब करने की अपील की गई थी। इसपर हरीश मिश्रा के अधिवक्ता अनुज यादव ने आपत्ति जताई थी। कोर्ट ने पुलिस की ओर से संकलित साक्ष्य और केस डायरी के आधार पर ही जमानत अर्जी पर सुनवाई करने का आदेश दिया था। बचाव पक्ष की ओर से अनुज यादव के अलावा डीएन यादव, नरेश यादव, विकास यादव, संदीप यादव ने पक्ष रखा।
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