Hindi NewsUttar-pradesh NewsVaranasi NewsComplaint against Shikhar Dhawan for feeding pimples to birds

पक्षियों को दाना खिलाने में शिखर धवन के खिलाफ परिवाद

Varanasi News - प्रवासी पक्षियों को गंगा में नाव पर दाना खिलाने के मामले में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर शिखर धवन के खिलाफ न्यायिक मजिस्ट्रेट तृतीय दिवाकर कुमार की अदालत...

Newswrap हिन्दुस्तान, वाराणसीThu, 28 Jan 2021 03:04 AM
share Share
Follow Us on

वाराणसी। निज संवाददाता

प्रवासी पक्षियों को गंगा में नाव पर दाना खिलाने के मामले में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर शिखर धवन के खिलाफ न्यायिक मजिस्ट्रेट तृतीय दिवाकर कुमार की अदालत में परिवाद दाखिल किया गया है। अदालत ने परिवाद की विचारणीयता पर सुनवाई के लिए छह फरवरी की तारीख नियत की है।

चौबेपुर के बर्थराकला निवासी अधिवक्ता राजा आनन्द ज्योति सिंह ने दाखिल परिवाद में कहा है कि समाचार पत्रों से ज्ञात हुआ कि क्रिकेटर शिखर धवन ने इंस्टाग्राम पर 23 जनवरी को गंगा में प्रवासी पक्षियों को दाना खिलाने की तस्वीर पोस्ट की थी। बर्ड फ्लू से सुरक्षा के मद्देनजर जिला प्रशासन ने दाना खिलाने पर रोक लगा रखी है। शिखर धवन ने प्रतिबंध का उल्लंघन किया। उनकी जगह गंगा में सैर कराने वाले नाविकों का चालान कर दिया गया। नौका संचालन पर रोक लगा दी गई। शिखर धवन ने प्रशासन के आदेश का उल्लंघन किया है जो आईपीसी की धारा 188, 269, 270 के तहत अपराध है। शिखर को तलब कर दण्डित करने का अनुरोध किया गया है।

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।

अगला लेखऐप पर पढ़ें