खेत में गेहूं फसल जलने पर मिलेगा मुआवजा
मुख्यमंत्री खेत-खलिहान दुर्घटना सहायता योजना के तहत फसल नष्ट होने के एवज में मुआवजा पाने का प्रावधान है। इसके लिए उन्हें पोर्टल पर आवेदन करना...
वाराणसी। निज संवाददाता
बिजली के तारों में शार्ट सर्किट या अन्य किसी वजह से खेतों में गेहूं की तैयार फसलों के जलने की घटनाएं बढ़ी हैं। होली के बाद से जिले में फसलों में अगलगी की 18 से अधिक घटनाएं हो चुकी हैं। कई किसानों की मेहनत राख हो गई। लेकिन उन्हें निराश होने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री खेत-खलिहान दुर्घटना सहायता योजना के तहत फसल नष्ट होने के एवज में मुआवजा पाने का प्रावधान है। इसके लिए उन्हें पोर्टल पर आवेदन करना होगा।
मंडी परिषद से संचालित खेत-खलिहान दुर्घटना सहायता योजना की विस्तृत जानकारी पहड़िया मंडी स्थित मंडी समिति के कार्यालय से ली जा सकती है। किसान किसी भी जनसेवा केंद्र पर ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। मंडी परिषद के सचिव डीके वर्मा ने बताया कि प्रभावित किसानों के आवेदन करने पर क्षेत्र के एसडीएम, तहसीलदार और लेखपाल मौके पर जांच करते हैं। जांच एक सप्ताह में कर लेने का निर्देश है। यदि आवेदन में दिए गए तथ्य सही मिले तो किसान के खाते में मुआवजा राशि भेज दी जाती है।
पिछले साल 40 को मिला था मुआवजा
मुख्यमंत्री खेत खलिहान दुर्घटना सहायता योजना का पिछले साल 40 किसानों ने लाभ उठाया था। इस बार भी अब तक आधा दर्जन किसानों ने आवेदन किए हैं।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।