बैंक को खाते से कटे रुपये लौटाने का आदेश
Varanasi News - वाराणसी में जिला उपभोक्ता आयोग ने एटीएम से निकासी के दौरान खाते से कटे 5000 रुपये बैंक को लौटाने का आदेश दिया है। शिकायतकर्ता रामजी बिंद ने 2016 में शिकायत की थी कि एटीएम से पैसे नहीं निकले लेकिन खाते...
वाराणसी, संवाददाता। जिला उपभोक्ता प्रतितोष आयोग ने एटीएम से निकासी के दौरान खाते से कटे 5 हजार रुपये संबंधित बैंक को लौटाने का आदेश दिया है। दुर्गाकुंड निवासी रामजी बिंद ने आयोग में जनवरी 2016 में शिकायत की थी। कहा था कि एटीएम से रुपये निकालने गये थे। 5000 रुपये नहीं निकले लेकिन खाते से कट गए। इस बारे में कई बार बैंक में शिकायत की लेकिन समस्या समाधान नहीं हुआ। आठ साल नौ महीने की लड़ाई के बाद आयोग ने संबंधित इंडियन बैंक की नदेसर शाखा एवं रवींद्रपुरी शाखा को पांच हजार रुपये लौटाने का आदेश दिया है। दो हजार रुपये वाद खर्च भी देने को कहा है। आदेश की तिथि से 30 दिन में भुगतान न होने पर 6 फीसदी वार्षिक की दर से ब्याज भी बैंक देगा। बता दें कि उपभोक्ता ने बैंक आफ इंडिया को भी प्रतिवादी बनाया था, लेकिन जिला उपभोक्ता आयोग ने इसे खारिज कर दिया था।
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