कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कोर्ट में हाजिर, एनबीडब्ल्यू रद्द
14 साल पुराने मामले में जारी किया गया था गैरजमानती वारंट चेतगंज थाने में
वाराणसी, संवाददाता।
बलवा, मारपीट और गैंगस्टर के 14 साल पुराने मामले में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय गुरुवार को कोर्ट में हाजिर हुए। इस मामले में उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) जारी था। उनके हाजिर होने के बाद विशेष न्यायाधीश (एमपी/एमएलए) यजुवेंद्र विक्रम सिंह की कोर्ट ने 13 सितंबर 2024 को जारी वारंट निरस्त कर दिया। मामले की अगली सुनवाई 21 सितंबर को होगी।
अदालत में प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव ने दलील दी कि मुकदमे के आरोप पत्र को निरस्त करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दाखिल है, जिसपर सुनवाई विचाराधीन है। मुकदमे की पिछली तिथि पर अजय राय व्यक्तिगत रूप से उपस्थित न होकर अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित हुए थे। अदालत ने अजय राय की प्रार्थना पत्र को मंजूर करते हुए उनके खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट निरस्त कर दिया। बता दें कि अजय राय, संतोष राय, चंद्रभूषण दुबे और विजय कुमार पांडे सहित अन्य लोगों के खिलाफ 2010 में वाराणसी के चेतगंज थाने में बलवा, मारपीट और गैंगस्टर आदि की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया था।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।