इरफान सोलंकी की जमानत अर्जी पर फैसला आज, आगजनी केस में हुई थी सजा
सपा नेता इरफान सोलंकी के मामले में गुरुवार को अदालत फैसला सुनाएगा। आठ नवंबर को कोर्ट फैसला सुरक्षित किया गया था। न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता व न्यायमूर्ति सुरेंद्र सिंह की खंडपीठ मामले की सुनवाई कर रही है।
सपा नेता इरफान सोलंकी के मामले में गुरुवार को अदालत फैसला सुनाएगा। आठ नवंबर को कोर्ट फैसला सुरक्षित किया गया था। न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता व न्यायमूर्ति सुरेंद्र सिंह की खंडपीठ मामले की सुनवाई कर रही है। बता दें कि जाजमऊ की डिफेंस कॉलोनी निवासी नजीर फातिमा ने घर जलाने के मामले में कानपुर की सीसामऊ विधानसभा के निवर्तमान विधायक इरफान सोलंकी व उनके भाई रिजवान सोलंकी पर मुकदमा दर्ज कराया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार को कानपुर जिले के एक घर में आगजनी के मामले में समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की जमानत अर्जी पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।
एमपी-एमएलए कोर्ट ने 7 जुलाई 2024 को इरफान सोलंकी समेत पांच लोगों को सात साल की कैद की सजा सुनाई है। इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए अपील दाखिल की गई है। अपील में सजा रद्द करने व अंतिम फैसला आने तक जमानत देने व सजा पर रोक लगाने की मांग की गई है। सजा के चलते इरफान सोलंकी की विधानसभा सदस्यता रद्द हो गई है। सजा पर रोक लगती है तो सदस्यता बहाल हो जाएगी।
इस फैसले के सुनाए जाने के बाद इरफान सोलंकी की विधानसभा (एमएलए) सदस्यता चली गई थी, क्योंकि सजा दो साल से ज्यादा की थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक, दो साल से ज्यादा की सजा होने पर संबंधित सांसद या विधायक की सदन की सदस्यता खत्म हो जाएगी। ये आदेश न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता और न्यायमूर्ति सुरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने राज्य सरकार के वकील और शिकायतकर्ता के वकील इरफान सोलंकी को सुनने के बाद पारित किया था।
कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील उच्च न्यायालय के समक्ष दायर की गई है। उधर, राज्य सरकार ने भी इरफान सोलंकी की सजा बढ़ाने की अपील दायर की है। अपील के साथ-साथ इरफान सोलंकी ने जमानत के साथ-साथ सजा पर रोक लगाने के लिए भी अर्जी दायर की है, जिस पर अदालत लंबित अपील में सुनवाई कर रही है।