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एनडीपीएस एक्ट में दोषी को आठ माह की सजा

Unnao News - उन्नाव की अपर जिला जज सप्तम् की न्यायालय ने मादक पदार्थ के साथ पकड़े गए युवक नारायण को दोषी ठहराते हुए आठ माह 24 दिन के कारावास और 16 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के...

Newswrap हिन्दुस्तान, उन्नावFri, 10 Jan 2025 11:44 PM
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उन्नाव,संवाददाता। अपर जिला जज सप्तम् की न्यायलय ने मादक पदार्थ के साथ पकड़े गए युवक को अभियोजन पक्ष की दलील व साक्ष्य के आधार पर दोषी माना है। न्यायाधीश ने दोषी पर आठ माह 24 दिन के कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर सोलह हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। बारासगवर थाना पुलिस ने 13 जुलाई 2018 को नारायण निवासी मिरकपुर थाना बिंदकी जनपद फतेहपुर के कब्जे से दो किलो पचास ग्राम अवैध गांजा बरामद कर गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में रिपोर्ट दर्ज की। मुकदमें की विवेचना तत्कालीन एसआई ओमप्रकाश द्विवेदी ने की आरोपी के खिलाफ 29 जुलाई 2018 को न्यायालय में दाखिल किया। मुकदमा अपर जिला जज सप्तम् की न्यायालय में सालों से विचाराधीन था। शुक्रवार को मुकदमें की अंतिम सुनवाई पूरी हुई। अभियोजन पक्ष से सरकारी वकील विनय प्रकाश की ओर से पेश की गई दलीलों को सुनने के बाद न्यायाधीश जयवीर नागर ने आरोपी नारायण को दोषी ठहराते हुए आठ माह 24 दिन कारावास व 16 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

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