छेड़छाड़ के आरोपी को तीन साल कारावास की सजा
Unnao News - उन्नाव की पॉक्सो एक्ट विशेष न्यायालय ने छेड़छाड़ के मामले में आरोपी सरदार सिंह को दोषी ठहराते हुए तीन वर्ष की सजा और 28 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। यह मामला 5 अप्रैल 2015 को दर्ज किया गया था, जब एक...
उन्नाव,संवाददाता। पॉक्सो एक्ट की विशेष न्यायालय ने छेड़छाड़ व पाॅक्सो एक्ट के नौ साल पुराने मामले में आरोपी को मुकदमें की अंतिम सुनवाई में दोषी ठहराते हुए तीन वर्ष कारावास व 28 हजार रूपए अर्थदंड़ जुर्माना की सजा सुनाई। सोहरामऊ थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने उसकी नाबालिग पुत्री के साथ छेड़छाड़ करने वाले सरदार सिंह निवासी ग्राम अर्जुनामऊ थाना सोहरामऊ पर 5 अप्रैल 2015 को छेड़छाड़ व पाॅक्सो एक्ट में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने नामजद आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मुकदमें की विवेचना तत्कालीन सीओ हसनगंज अशोक कुमार सिंह ने की और आरोपी के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य जुटाते हुए 7 जून .2015 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमा काफी समस से पाॅक्सो एक्ट की विशेष न्यायालय 12 में विचाराधीन था। शुक्रवार को मुकदमें की अंतिम सुनवाई पूरी हुई। अभियोजन पक्ष से सरकारी वकील प्रदीप श्रीवास्तव ने न्यायालय के समक्ष दलीले पेश की, जिसे तर्कसंगत मानते हुए न्यायाधीश शैलेंद्र यादव ने आरोपी सरदार सिंह को दोषी करार देते हुए तीन साल की सजा सुनाई और 28 हजार रूपए अर्थदंड़ जुर्माना लगाया।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।