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छेड़छाड़ के आरोपी को तीन साल की सजा

उन्नाव की विशेष न्यायालय ने एक नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में आरोपी गुड्डू को दोषी ठहराते हुए तीन साल की सजा और 40 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। यह घटना 14 जून 2017 को हुई थी जब पीड़िता पानी भरने...

Newswrap हिन्दुस्तान, उन्नावThu, 21 Nov 2024 12:25 AM
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उन्नाव, संवाददाता।पाक्सो एक्ट की न्यायालय ने नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी को मुकदमें की अंतिम सुनवाई में दोषी ठहराते हुए तीन वर्ष का कारावास व 40 हजार रूपए अर्थदंड़ की सजा सुनाई है। फतेहपुर चैरासी थानाक्षेत्र के चंद्रिका खेड़ा निवासी एक व्यक्ति ने 14 जून 2017 को उसकी नाबालिग बेटी के साथ हुई छेड़छाड़ की घटना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। वादी के अनुसार घटना वाले दिन उसके घर का हैंडपंप बिगड़ गया था। इसलिए बेटी पड़ोसी गंगाराम के घर बाल्टी लेकर पानी भरने गयी थी। इसदौरान मौका पाकर घर के सामने रहने वाला गुड्डू भी गंगाराम के घर घुस गया और बेटी से छेड़छाड़ की। किसी तरह वहाँ से भागकर बेटी घर पहुंची और परिजनों को जानकारी दी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपी गुडू के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर 18 जुलाई 2018 को गिरफ्तार करते हुए 8 अगस्त 2017 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। मुकदमा पाॅक्सो एक्ट की विशेष न्यायालय में लंबित था। बुधवार को मुकदमें की अंतिम सुनवाई पूरी हुई। अभियोजन पक्ष से सरकारी वकील कविता दलील व साक्ष्य के आधार पर न्यायाधीश विवेकानंद विश्वकर्मा ने आरोपी गुड्डू को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।

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