विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन
Unnao News - उन्नाव में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें न्यायाधीशों ने कानूनी सहायता और परिवार न्यायालय के गठन के बारे में जानकारी दी। यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम-2012 पर भी चर्चा हुई।...
उन्नाव,संवाददाता। जनपद न्यायाधीश वाणी रंजन अग्रवाल की अध्यक्षता में रविवार को सदर तहसील के शंकरपुर स्थित रामरीला मैदान में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। जनपद न्यायाधीश ने कहा कि विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत विधिक सेवा संस्थान दीवानी और आपराधिक मामलों में कानूनी सहायता और सहायता प्रदान करते हैं। वे अर्ध-आपराधिक या न्यायिक मामलों में भी सहायता प्रदान करते हैं। वह न्यायाधिकरणों और मंचों के समक्ष मामलों में भी कानूनी सहायता और कानूनी सहायता प्रदान करते हैं। प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय जैगमुद्दीन ने परिवार न्यायालय के गठन के विषय में पारिवारिक न्यायालय, सामान्य सिविल या आपराधिक न्यायालयों की तुलना में अधिक शिथिल प्रक्रियाओं के अनुसार काम करता है। विशेष प्रवेश प्रक्रियाएं भी पारिवारिक न्यायालय को अलग करती हैं, जो संभावित मामलों की जांच करती हैं और उन मामलों को हटा देती हैं जिन्हें वास्तव में न्यायिक ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। अपर जिला जज प्रथम मोहम्मद असलम सिद्दीकी ने बताया कि यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम-2012 और इसके नियम बच्चों को शारीरिक, भावनात्मक या यौन शोषण से बचाने के उद्देश्य से बनाए गए थे। इसके साथ ही सभी चरणों में बच्चों के हितों की रक्षा भी की गई थी। इसदौरान अपर जिला जज स्वतंत्र प्रकाश ने विधिक कार्यक्रमों के आयोजनों एवं शिविरों के उद्देश्यों के बारे में जानकारी दी और राष्ट्रीय लोक अदालत के संबंध में जानकारी प्रदान की। इसदौरान लोगों को लोक अदालत, स्थायी लोक अदालत, पॉक्सो एक्ट, नि:शुल्क अधिवक्ता समेत अन्य विषयों पर जानकारी दी गई। इसदौरान प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय जैगमुद्दीन, अपर जिला जज प्रथम मोहम्मद असलम सिद्दीकी, अपर जिला जज द्वितीय डॉ. सत्यवान सिंह, अपर जिला जज जयवीर सिंह नागर, अपर जिला जज तृतीय कविता मिश्रा, अपर जिजा जज चतुर्थ ममता सिंह, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भव्या तिवारी, बार एसोसिएशन अध्यक्ष सतीश शुक्ला, अधिवक्ता सूरज बाजपेई, अधिवक्ता ओ.पी. पांडेय, विनोद पाठक समेत अन्य लोग मौजूद रहे।
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