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पत्नी की हत्या के मामले में दोषी पति को उम्रकैद

उन्नाव में पति ने पत्नी नील की हत्या के मामले में दोषी करार दिया गया। गला दबाकर हत्या करने के लिए उसे उम्रकैद और 50 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई गई। यह घटना 16 अक्टूबर 2022 को हुई थी जब नील ने पति...

Newswrap हिन्दुस्तान, उन्नावSun, 24 Nov 2024 12:27 AM
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उन्नाव, संवाददाता। गला दबाकर पत्नी की हत्या करने के मामले में गवाह व साक्ष्य के आधार पर शनिवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने पति को दोषी करार कर उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही 50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। माखी थाना क्षेत्र के खाखकरमऊ गांव निवासी बाबूलाल ने 16 अक्तूबर 2022 को दामाद दिनेश कुमार निवासी जगाखेड़ा थाना माखी के खिलाफ बेटी नील की हत्या करने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बाबूलाल के अनुसार दामाद दिनेश ने रिश्ते में लगने वाले पारिवारिक चाचा को ट्रैक्टर लाने के लिए तीन लाख रुपए उधार दिए थे । सालों तक उन्होंने पैसा वापस नहीं किया। इस पर बेटी नील दामाद से पैसे को वापस मांगने के लिए अक्सर कहा करती थी। 16 अक्तूबर की शाम भी उसने उन्हीं पैसों को मांग कर लाने के लिए पति से कहा था। इसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हो गई और दिनेश ने गला दबाकर बेटी नील की हत्या कर दी। पुलिस ने दर्ज एफआईआर के आधार पर 20 अक्तूबर 2022 को नामजद आरोपी दिनेश को गिरफ्तार किया। मुकदमे की विवेचना तत्कालीन एसआई रामआसरे की और तीन दिसंबर 2022 को आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। दो सालों से मुकदमा अपर जिला जज चतुर्थ की न्यायालय में विचाराधीन था। शनिवार को मुकदमे की अंतिम सुनवाई पूरी हुई। अभियोजन पक्ष से सरकारी वकील आनंद गौड़ की दलील व साक्ष्य के आधार पर न्यायाधीश ममता सिंह ने आरोपी दिनेश को पत्नी नील की हत्या का दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा और 50 हजार रूपए अर्थदंड़ की सजा सुनाई है।

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