Hindi Newsउत्तर प्रदेश न्यूज़उन्नावHigh Court Grants Anticipatory Bail to Accused in Journalist s Murder Case

पत्रकार पर जानलेवा हमले के आरोपी को हाई कोर्ट से मिली अग्रिम जमानत

उन्नाव में गंगाघाट कोतवाली क्षेत्र में पांच साल पहले पत्रकार शुभम मणि पर हुए जानलेवा हमले के एक आरोपी पुनीत पांडे को हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत मिली है। शुभम मणि की हत्या 19 जून 2019 को हुई थी, और...

Newswrap हिन्दुस्तान, उन्नावThu, 21 Nov 2024 12:25 AM
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उन्नाव, संवाददाता।गंगाघाट कोतवाली क्षेत्र में पांच साल पहले पत्रकार पर हुए जानलेवा हमले में शामिल एक आरोपी को हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत मिल गई है। जानलेवा हमले के मुकदमे में दिव्या अवस्थी सहित दस लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी। गंगाघाट कोतवाली क्षेत्र के ब्रह्म नगर झंडा चौराहा निवासी पत्रकार शुभम मणि की 19 जून 2019 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्या से कुछ दिन पहले शुभम मणि और उसके पिता पर मोबाइल शॉप पर जानलेवा हमला भी हुआ था। शुभम मणि की तहरीर पर ही गंगाघाट कोतवाली में दिव्या अवस्थी, राघवेंद्र अवस्थी, मोनू खान, शाहनवाज, कौशल किशोर, कपिल, रानू शर्मा, विकास दीक्षित और अमित के खिलाफ जानलेवा हमला सहित कई अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने विवेचना के दौरान पुनीत पांडे को भी आरोपी बनाते हुए न्यायालय में चार्ज शीट दाखिल की थी। इस घटना में पुनीत के अलावा अन्य सभी आरोपियों को जमानत मिल चुकी थी। आरोपी पुनीत पांडे ने अग्रिम जमानत के लिए हाई कोर्ट की शरण ली थी। जहां पुनीत पांडे की ओर से अधिवक्ता धीरज अवस्थी ने पक्ष रखा। अधिवक्ता धीरज ने बताया कि पुनीत का नाम पुलिस ने विवेचना के दौरान मुकदमे में बढ़ाया था। जबकि वादी की तहरीर में उसका नाम नहीं था। घटनास्थल की सीसीटीवी फुटेज में भी पुनीत नहीं दिखाई दिया था। इन्हीं तथ्यों के आधार पर पुनीत पांडे की अपील पर हाई कोर्ट ने अग्रिम जमानत मंजूर कर दी है।

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