Hindi Newsउत्तर प्रदेश न्यूज़उन्नावGangsters Sentenced to 3 Years in Unnao for Extortion and Criminal Activities

गैंगस्टर एक्ट में दो दोषियों को तीन साल की सजा

गैंगस्टर एक्ट में दो दोषियों को तीन साल की सजागैंगस्टर एक्ट में दो दोषियों को तीन साल की सजागैंगस्टर एक्ट में दो दोषियों को तीन साल की सजा

Newswrap हिन्दुस्तान, उन्नावFri, 22 Nov 2024 12:36 AM
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उन्नाव,संवाददाता। क्षेत्र में गैंग बनाकर वसूली करने और आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने के दो आरोपियों को न्यायालय ने अभियोजन पक्ष की दलील व साक्ष्य के आधार पर दोषी मानकर तीन-तीन साल के कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने दोषियों पर पांच-पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। बारासगवर थानाक्षेत्र के चंदनपुर गांव निवासी नन्हकऊ लोध व कानपुर के महराजपुर थानाक्षेत्र के नजफगढ़ विपोशी निवासी सिद्धनाथ पर धनोपार्जन के लिए गैंग बनाकर लोगों को धमकाने का आरोप था। 22 मई 2005 को थाना पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की धारा में कार्रवाई की थी। मुकदमें के विवेचक तत्कालीन एसएचओ रामसेन सिंह ने दोनों आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य इकट्ठा कर चार जुलाई 2006 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। मुकदमा अपर जिला सत्र पंचम न्यायालय में विचाराधीन था। गुरुवार को को मुकदमें की अंतिम सुनवाई के दौरान न्यायाधीश शिप्रा आर्य ने विशेष लोक अभियोजक हरीश अवस्थी, विश्वास त्रिपाठी और अलंकार द्विवेदी की दलील व साक्ष्य के आधार पर नन्हकऊ और सिद्धनाथ को दोषी मानकर तीन-तीन साल कारावास की सजा सुनाई है।

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