एनडीपीएस के चार आरोपियों को कारावास
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उन्नाव,संवाददाता। न्यायालय ने मादक पदार्थों के साथ पकड़े गए चार आरोपियों को अभियोजन पक्ष की दलील व साक्ष्य के आधार पर दोषी मानकर चार साल के कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने दोषियों पर अर्थदंड भी लगाया है। मौरावां पुलिस ने थानाक्षेत्र के मझकोरिया गांव निवासी यूनुस को चार जनवरी 2016 को 200 ग्राम मादक पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया था। वहीं बारासगवर थाना पुलिस ने बारासगवर थानाक्षेत्र के चेतरा गांव निवासी विजयपाल को आठ जुलाई 2022 को दो किलो मादक पदार्थ के साथ और क्षेत्र के चौपाई गांव निवासी गंगासागर को तीन किलो मादक पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया था। इसके साथ बिहार थाना पुलिस ने क्षेत्र के मोहक्कमपुर गांव निवासी संदीप को 23 सितंबर 2021 को एक किलो मादक पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया था। पुलिस ने पकड़े गए सभी आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा में कार्रवाई थी। मुकदमों के विवेचकों ने आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य इकट्ठा कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। मुकदमें अपर जिला एवं सत्र न्यायालय सप्तम में लंबे समय से विचाराधीन थे। गुरुवार को मुकदमों की सुनवाई पूरी हुई। इसदौरान न्यायाधीश जयवीर सिंह नागर ने विशेष लोक अभियोजक मनीष शुक्ला की दलील व साक्ष्य के आधार पर यूनुस को नौ माह का सश्रम कारावास और दस हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। वहीं अन्य दो मामलों में न्यायाधीश जयवीर सिंह नागर ने विशेष लोक अभियोजक विनय प्रकाश शुक्ला की दलील व साक्ष्य के आधार पर विजयपाल और गंगासागर को 23 दिन का कारावास और दस हजार रुपये अर्थदंड और संदीप को पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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