Court Sentences 11 Convicts in Multiple Cases Including Arms Act and Battery न्यायालय ने 11 दोषियों को सुनाई सजा, Unnao Hindi News - Hindustan
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न्यायालय ने 11 दोषियों को सुनाई सजा

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Newswrap हिन्दुस्तान, उन्नावWed, 2 April 2025 02:48 AM
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न्यायालय ने 11 दोषियों को सुनाई सजा

उन्नाव, संवाददाता। न्यायालय ने अलग-अलग मुकदमों की सुनवाई के दौरान 11 दोषियों को दंडित किया है। एसीजेएम तृतीय की न्यायालय ने वन अधिनियम के एक मुकदमें में आसीवन थाना क्षेत्र के मुजफ्फरपुर गांव निवासी रामआसरे को दोषी ठहराते हुए एक हजार रूपए अर्थदंड जुर्माना लगाया हैं। आर्म्स एक्ट में माखी थाना क्षेत्र के बरबट कंजौरा गांव निवासी महेंद्र सिंह, सदर कोतवाली क्षेत्र के दरोगा बाग निवासी गुड्डू उर्फ कल्लू को दोषी ठहराते हुए जेल में बिताई गई अवधि तथा एक-एक हजार रुपये अर्थदंड़ कारावास की सजा सुनाई। एसीजेएम चतुर्थ की न्यायालय ने मारपीट व गाली गलौज मामलें में सोहरामऊ थाना क्षेत्र के महनौरा गांव निवासी शिवप्रसाद को दोषी मानते हुए एक हजार रूपए अर्थदंड़ जुर्माना लगाया। आम्र्स एक्ट में असोहा थाना क्षेत्र के खजुहाखेड़ा गांव निवासी विजय कुमार पर दोषी माना और पंद्रह सौ अर्थदंड जुर्माना लगाया है। मुंसिफ सफीपुर न्यायालय ने बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र के रतईपुर गांव निवासी शिवकुमार को आम्र्स एक्ट में दोषी माना और जेल में बितायी गयी अवधि तथा एक हजार का जुर्माना लगाया। मारपीट व जान से मारने की धमकी देने के मामलें में माखी थाना क्षेत्र के हमीरदेव गांव निवासी रामबाबू को दोषी करार देते हुए जेल में बितायी गयी अवधि तथा दो हजार रुपये अर्थदंड जुर्माना लगाया है। आबकारी अधिनियम में राकेश सिंह निवासी बदवदा खेड़ा थाना हसनगंज, वली मोहम्मद निवासी सूबेदारखेड़ा थाना हसनगंज, बाबू उर्फ कप्तान सिंह निवासी अमोइमा थाना हसनगंज को दोषी मानते हुए 25.25 सौ रूपए अर्थदंड जुर्माना लगाया है। बिजली चोरी के मुकदमें में सफीपुर कोतवाली क्षेत्र के रामकिशोर को दोषी मानते हुए न्यायालय ने जेल में बितायी गयी अवधि तथा एक हजार रुपये अर्थदंड से दंड़ित किया है।

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